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सड़क चौड़ीकरण को लेकर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

इंदौर हाईकोर्ट खंडपीठ ने सड़क चौड़ीकरण को लेकर इंदौर नगर निगम के साथ ही टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और अन्य विभागों को नोटिस जारी कर जवाब मांगे हैं.

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Published : Jan 20, 2021, 11:03 PM IST

इंदौर। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में साकेत नगर के रहवासियों ने सड़क चौड़ीकरण को लेकर एक याचिका लगाई थी. इस याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई. सुनवाई होने के बाद इंदौर हाईकोर्ट खंडपीठ ने इंदौर नगर निगम के साथ ही टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और अन्य विभागों को नोटिस जारी कर जवाब मांगे हैं.

इंदौर हाईकोर्ट खंडपीठ में सड़क चौड़ीकरण को लेकर एक जनहित याचिका लगाई गई थी. बता दें, साकेत नगर के कुछ रहवासियों ने अपने क्षेत्र की सड़क को चौड़ीकरण के लिए एक याचिका लगाई गई थी. वहीं रहवासियों ने कोर्ट के सामने तर्क रखे थे कि संबंधित विभाग उनकी शिकायत का निराकरण नहीं कर रहे हैं. ऐसे में इंदौर हाईकोर्ट खंडपीठ उनकी शिकायत का निराकरण करें. बुधवार को इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए संबंधित विभाग इंदौर नगर निगम व टाउन एंड कंट्री विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

इंदौर। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में साकेत नगर के रहवासियों ने सड़क चौड़ीकरण को लेकर एक याचिका लगाई थी. इस याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई. सुनवाई होने के बाद इंदौर हाईकोर्ट खंडपीठ ने इंदौर नगर निगम के साथ ही टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और अन्य विभागों को नोटिस जारी कर जवाब मांगे हैं.

इंदौर हाईकोर्ट खंडपीठ में सड़क चौड़ीकरण को लेकर एक जनहित याचिका लगाई गई थी. बता दें, साकेत नगर के कुछ रहवासियों ने अपने क्षेत्र की सड़क को चौड़ीकरण के लिए एक याचिका लगाई गई थी. वहीं रहवासियों ने कोर्ट के सामने तर्क रखे थे कि संबंधित विभाग उनकी शिकायत का निराकरण नहीं कर रहे हैं. ऐसे में इंदौर हाईकोर्ट खंडपीठ उनकी शिकायत का निराकरण करें. बुधवार को इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए संबंधित विभाग इंदौर नगर निगम व टाउन एंड कंट्री विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

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