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Indore Court: बच्ची का अपहरण कर रेप के मामले में युवक को 20 साल की सजा - पन्ना में रेप का आरोपी गिरफ्तार

इंदौर की जिला अदालत ने 7 वर्ष की बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में युवक को 20 साल की सजा सुनाई है. मामला 4 साल पुराना है. इसका फैसला बुधवार को सुनाया गया.

Indore district court
अपहरण कर रेप के मामले में युवक को 20 साल की सजा
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Published : May 11, 2023, 11:13 AM IST

इंदौर। बच्ची से रेप का मामला 8 नंवबर 2019 का है. सदर बाजार थाना क्षेत्र में रहने वाली 7 साल की बच्ची का अपहरण कर उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया था. मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस बारीकी से जांच करते हुए आरोपी के खिलाफ अपहरण दुष्कर्म सहित पास्को एक्ट की धारा में प्रकरण दर्ज किया था. इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. तभी से ये मामला कोर्ट में चल रहा था.

पुलिस ने ठोस सबूत जुटाए : इस मामले में कोर्ट में पुलिस द्वारा जो भी तथ्य और साक्ष्य पेश किए गए, उनको सुनने के बाद आरोपी संतोष को 20 साल की कठोर सजा के साथ ही ढाई हजार के अर्थदंड से दंडित किया है. पीड़ित बालिका को 80 हजार रुपए मुआवजा दिए जाने के भी आदेश कोर्ट ने जारी किए हैं. बता दें कि रेप के मामलो को लेकर कोर्ट लगातार सख्त सजा सुना रहा है. इसके बाद भी इस प्रकार की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं.

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पन्ना में रेप का आरोपी गिरफ्तार : पन्ना जिले के रैपुरा थाना क्षेत्र में महिला से रेप की घटना सामने आई. महिला ने थाना रैपुरा पहुंचकर अपने साथ हुई ज्यादती की रिपोर्ट की. शिकायत के अनुसार आरोपी महिला को घर छोड़ने का झांसा देकर जंगल की तरफ ले गया, जहां आरोपी ने उसके साथ रेप किया. पवई महिला उपनिरीक्षक अंजली सिंह राजपूत द्वारा बयान दर्ज किए गए. महिला की रिपोर्ट के 6 घंटे के अंदर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद गुरुवार को उसे न्यायालय पवई में पेश किया जा रहा है.

इंदौर। बच्ची से रेप का मामला 8 नंवबर 2019 का है. सदर बाजार थाना क्षेत्र में रहने वाली 7 साल की बच्ची का अपहरण कर उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया था. मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस बारीकी से जांच करते हुए आरोपी के खिलाफ अपहरण दुष्कर्म सहित पास्को एक्ट की धारा में प्रकरण दर्ज किया था. इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. तभी से ये मामला कोर्ट में चल रहा था.

पुलिस ने ठोस सबूत जुटाए : इस मामले में कोर्ट में पुलिस द्वारा जो भी तथ्य और साक्ष्य पेश किए गए, उनको सुनने के बाद आरोपी संतोष को 20 साल की कठोर सजा के साथ ही ढाई हजार के अर्थदंड से दंडित किया है. पीड़ित बालिका को 80 हजार रुपए मुआवजा दिए जाने के भी आदेश कोर्ट ने जारी किए हैं. बता दें कि रेप के मामलो को लेकर कोर्ट लगातार सख्त सजा सुना रहा है. इसके बाद भी इस प्रकार की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं.

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