इंदौर। इंदौर जिला कोर्ट ने कांग्रेस नेता सत्यनारायाण कलिया की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी है. कांग्रेस नेता पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप है.
भाजपा युवा मोर्चा की कानून समिति के पदाधिकारियों ने पिछले दिनों आईजी हरिनारायण चारी मिश्र को एक शिकायती आवेदन सौंपा था. आवेदन में बताया गया था कि कांग्रेस नेता सत्यनारायण कलिया ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपशब्दों का प्रयोग किया है. इसके बाद आईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने सयोगितागंज पुलिस को जांच के आदेश दिए.
मामले की जांच के बाद कांग्रेस नेता के खिलाफ सयोगितागंज पुलिस ने मामला दर्ज किया था. इस बात की जानकारी जब कांग्रेस नेता सत्यनारायण कलिया को लगी तो उन्होंने जिला कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन पेश किया. जिस पर दूसरे पक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई. अंत में कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी.
सत्यनारायण कलिया सतवास के निवासी हैं. अभी कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हैं. भाजपा युवा मोर्चा का आरोप है कि सत्यनारायण कलिया पूर्व में भी इस तरह की हरकतें करते आए हैं.