इंदौर। शहर के सदर बाजार थाना क्षेत्र में पिछले दिनों मुस्लिम समाज से जुड़े हुए कई लोगों ने बजरंग दल कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की मांग को लेकर घेराव कर सर तन से जुदा का नारा लगाया था. इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया था. आज आरोपी की ओर से इंदौर की जिला कोर्ट में जमानत आवेदन पेश किया गया था, जिसे कोर्ट ने सुनवाई के बाद निरस्त कर दिया.
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पठान फिल्म रिलीज के दौरान हुई थी नारेबाजीः बता दें पिछले दिनों फिल्म पठान के खिलाफ विरोधर प्रदर्शन के दौरान बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने आपत्तिजनक नारे लगा दिए थे. जब इस बात की जानकारी मुस्लिम समाज को लगी तो उन्होंने इंदौर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में उग्र प्रदर्शन किया था. इसी कड़ी में इंदौर के सदर बाजार थाना क्षेत्र में भी मुस्लिम समाज से जुड़े हुए लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया था. इसी प्रदर्शन के दौरान तौसीफ ने सर तन से जुदा का नारा भी लगाया था. जब यह नारा लगाते आरोपी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो सदर बाजार पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर जेल पहुंचा दिया था.
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अभियोजन के तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने खारिज किया आवेदनः आज यानी शुक्रवार को आरोपी तौसीफ की ओर से इंदौर के सत्र एवं जिला न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन लगाया गया था. जिस पर लोक अभियोजन अभिजीत सिंह राठौर की ओर से विभिन्न तरह के तर्क रखे गए. लोक अभियोजन अभिजीत सिंह राठौर के तर्को से सहमत होते हुए कोर्ट ने आरोपी तौसीफ की जमानत आवेदन को निरस्त कर दिया है. फिलहाल पूरे ही मामले में कोर्ट के समक्ष लोक अभियोजन अभिजीत सिंह राठौर कई उदाहरण देते हुए तर्क रखे थे और उन्हीं तर्को से सहमत होते हुए अदालत ने आरोपी की जमानत को खारिज कर दिया.