इंदौर। द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग छात्रा के अपहरण व दुष्कर्म करने के मामले में जिला कोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी और उसके सहयोगियों को 20 साल की कारावास और 12 हजार का अर्थदंड लगाया है. वहीं, इस मामले में कोर्ट ने नाबालिग छात्रा को 50 हजार का प्रतिकार देने के आदेश भी जारी किए हैं.
नाबालिग छात्रा अचानक से हो गई थी गायबः बता दें कि द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग को उसके परिजन क्षेत्र में ही रहने वाली एक अन्य छात्रा के वहां पर पढ़ने के लिए छोड़ कर आए थे, लेकिन इसी दौरान नाबालिग छात्रा अचानक से गायब हो गई. इसके बाद जब काफी देर तक नाबालिग अपने घर पर नहीं पहुंची तो परिजन ने उसकी आसपास तलाश की. जब काफी देर तलाश करने के बाद नहीं मिली तो परिजन ने पुलिस को पूरे मामले की शिकायत की. पुलिस ने इस पूरे मामले में 13 मार्च 2021 को नाबालिग छात्रा के अपहरण का मामला दर्ज कर विभिन्न जगह पर तलाश की. इस दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि क्षेत्र में ही रहने वाला कृष्णा उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है. इसके बाद पुलिस ने कृष्णा को तलाशा तो वह क्षेत्र में नाबालिग के साथ में पुलिस को मिल गया. इसी के साथ जब नाबालिग पीड़िता से पुलिस ने बयान लिए तो इस दौरान उसने पुलिस को यह जानकारी दी कि कृष्णा उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया. इस दौरान उसके दो अन्य साथी त्रिलोक और जानू उर्फ ज्ञानदीप भी आ गए, जहां कृष्णा ने नाबालिग के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया.
क्राइम से जुड़ी खबरें... |
कोर्ट ने साक्ष्य और गवाह सुनकर दी सजाः इस पूरे मामले में पुलिस ने तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर दुष्कर्म सहित अपहरण की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया. मामले को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया. वहीं कोर्ट में इस दौरान पुलिस द्वारा जो भी साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए गए थे, उन्हें सुना और सुनने के बाद कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 20 साल की सजा और 12 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया. वहीं पीड़िता को कोर्ट ने 50 हजार का प्रतिकार देने के आदेश भी जारी किए हैं.