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Indore Court Verdict: मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले वहशी को फांसी की सजा, कोर्ट ने अति गंभीर अपराध माना

इंदौर में बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले वहशी को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है. कोर्ट ने इसे अति गंभीर अपराधों की श्रेणी में मानते हुए त्वरित गति से सुनवाई करते हुए अतिशीघ्र फैसला सुनाया है.

indore court verdict death sentence
मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले वहशी को फांसी की सजा
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Published : Feb 6, 2023, 3:17 PM IST

इंदौर। इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक वहशी 7 साल की बच्ची को उठाकर अपने घर में ले गया था. वहां उसने उसके साथ गलत हरकत करने के बाद उस पर तकरीबन 29 से अधिक बार चाकुओं से वारकर बच्ची को मौत के घाट उतार दिया गया था. इस मामले में कोर्ट ने इसे काफी गंभीर अपराधों की श्रेणी में लेते हुए फांसी की सजा से दंडित किया है.

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बच्ची पर किया था 29 बार चाकुओं से वारः मालूम हो कि कुछ दिनों पूर्व इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र घर के बाहर खेल रही एक 7 साल की बच्ची को क्षेत्र में ही रहने वाला एक सद्दाम नामक का युवक गलत नियत से उठाकर अपने घर के अंदर ले गया. जब वह बच्ची को उठाकर अपने घर के अंदर लेकर जा रहा था, तो वहीं पर मौजूद कुछ लोगों ने सद्दाम को बच्ची को घर के अंदर ले जाते हुए देख लिया था. इसके बाद बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और बच्ची को छुड़ाने का प्रयास करने लगे. इसी दौरान सद्दाम ने बच्ची के साथ गलत हरकत करने के साथ ही उस पर 29 से अधिक चाकू से वारकर मौत के घाट उतार दिया.

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कोर्ट ने पॉस्को एक्ट और गंभीर अपराधों की श्रेणी में मानाः इसकी जानकारी पुलिस को लगी तो पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी सद्दाम को पकड़कर कोर्ट के समक्ष पेश किया गया. इसके बाद कोर्ट ने विभिन्न पहलुओं को देखते हुए और गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी सद्दाम को सख्त से सख्त सजा सुनाते हुए फांसी की सजा से दंडित किया है. वहीं इस मामले को विशेष कोर्ट और पॉस्को कोर्ट ने सुना और उसके बाद ही कोर्ट ने विभिन्न साक्ष्यों और बयानों के आधार पर इसे काफी गंभीर अपराधों की श्रेणी में लिया और आरोपी को सख्त सजा से दंडित किया है. कोर्ट ने कुछ महीनों की सुनवाई के बाद ही फैसला सुना दिया जो अभी तक के सबसे तेज फैसलों में से एक है.यह पूरा ही मामला काफी सुर्खियों में भी बना हुआ था और कोर्ट ने भी इस पूरे मामले में काफी तेज प्रक्रिया कर इसकी सुनवाई त्वरिगत गति से की.

इंदौर। इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक वहशी 7 साल की बच्ची को उठाकर अपने घर में ले गया था. वहां उसने उसके साथ गलत हरकत करने के बाद उस पर तकरीबन 29 से अधिक बार चाकुओं से वारकर बच्ची को मौत के घाट उतार दिया गया था. इस मामले में कोर्ट ने इसे काफी गंभीर अपराधों की श्रेणी में लेते हुए फांसी की सजा से दंडित किया है.

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कोर्ट ने पॉस्को एक्ट और गंभीर अपराधों की श्रेणी में मानाः इसकी जानकारी पुलिस को लगी तो पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी सद्दाम को पकड़कर कोर्ट के समक्ष पेश किया गया. इसके बाद कोर्ट ने विभिन्न पहलुओं को देखते हुए और गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी सद्दाम को सख्त से सख्त सजा सुनाते हुए फांसी की सजा से दंडित किया है. वहीं इस मामले को विशेष कोर्ट और पॉस्को कोर्ट ने सुना और उसके बाद ही कोर्ट ने विभिन्न साक्ष्यों और बयानों के आधार पर इसे काफी गंभीर अपराधों की श्रेणी में लिया और आरोपी को सख्त सजा से दंडित किया है. कोर्ट ने कुछ महीनों की सुनवाई के बाद ही फैसला सुना दिया जो अभी तक के सबसे तेज फैसलों में से एक है.यह पूरा ही मामला काफी सुर्खियों में भी बना हुआ था और कोर्ट ने भी इस पूरे मामले में काफी तेज प्रक्रिया कर इसकी सुनवाई त्वरिगत गति से की.

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