इंदौर। हाई कोर्ट में राजगढ़ की एक महिला प्रत्याशी द्वारा चुनाव जीतने के बाद शपथ विधि कार्यक्रम में अलग नाम से शपथ ले ली गई थी. इस पूरे मामले को लेकर इंदौर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. जिस पर कोर्ट ने सुनवाई की. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों के साथ ही इस पूरे मामले से जुड़े हुए लोगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
प्रत्याशी ने दूसरे नाम से लड़ा चुनाव
इंदौर हाई कोर्ट में नाम को लेकर एक याचिका लगाई थी. जिसकी सुनवाई इंदौर हाई कोर्ट में हुई. राजगढ़ की भीलखेड़ी ग्राम पंचायत का यह मामला है. यहां पर विनीता नाम की महिला ने अनीता बनकर सरपंच का चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की. वहीं जीत दर्ज करने के बाद विनीता को अनीता नाम से प्रमाण पत्र भी सौंप दिया गया. जब शपथ विधि कार्यक्रम हुआ तब विनीता घूंघट ओढ़कर वहां पहुंची और शपथ ले ली थी.
कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग और कलेक्टर को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
वहीं जब इस पूरे मामले में तफ्तीश की गई तो इस बात की जानकारी मिली की अनीता करीब 15 सालों से राजस्थान में रह रही है. चुनाव में विनीता के खिलाफ खड़ी हुई महिला प्रत्याशी जो चुनाव हार गई थी, उसने इंदौर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की. इंदौर कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य चुनाव आयोग और कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. अब मामले में 13 सितंबर को सुनवाई होगी.Indore Court News, rajgrah Sworn in different name in sarpanch election,Indore Court notice State Election Commission