इंदौर। जिला कोर्ट ने पूर्व मंत्री प्रकाश सोनकर के भतीजे और कांग्रेस नेता कपिल सोनकर सहित 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है. बता दें कि आरोपियों ने हम्माल की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था और उसी मामले में कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही थी. सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है.
कांग्रेस नेता को आजीवन कारावास की सजा: 19 दिसंबर 2011 को सियागंज में हम्माल मनोहर वर्मा की खरी कमाई के बाद कांग्रेस नेता कपिल सोनकर ने अपने 6 साथियों के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था. इस मामले में पुलिस ने जांच करते हुए आरोपियों के खिलाफ विभिन्न तरह के साक्ष्य और गवाह इकट्ठा किए थे. उसके बाद इस मामले को कोर्ट के समक्ष रखा जिस पर एक के बाद एक लगातार सुनवाई की गई और फिर कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले में कांग्रेस नेता कपिल सोनकर सहित 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित कर दिया है. विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी के द्वारा इस मामले में फैसला सुनाया गया है.
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रेपिस्ट को 20 साल का कठोर कारावास: एक और मामले में इंदौर जिला कोर्ट ने फैसला सुनाया है, 7 साल के बच्चे के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने वाले आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास से दंडित किया है. इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ साक्ष्य और गवाह कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए थे उन्हीं के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को सख्त सजा से दंडित किया है. बता दें कि द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में एक 7 साल के बच्चे के साथ पड़ोस में रहने वाले एक 57 साल के आरोपी ने अप्राकृतिक कृत्य की घटना को अंजाम दिया था. इसकी जानकारी जैसे ही परिजनों को मिली तो उन्होंने थाने पर मामले की शिकायत की. पुलिस ने नाबालिग बच्चे की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज कर कोर्ट के समक्ष रखा. इसके बाद बच्चे की गवाही पर आरोपी को सजा सुनाई गई है.