इंदौर। प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे कहे जाने वाले इंदौर में लगातार कोरोना संक्रमण की स्थिति बढ़ती जा रही है. वहीं संक्रमित मरीजों का इलाज करने वाले निजी अस्पतालों की मनमानी की शिकायतें भी अब आम हो गई हैं. निजी अस्पतालों द्वारा मनमाना शुल्क वसूला जाने को लेकर भी प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही हैं. इंदौर कलेक्टर ने अस्पतालों को लेकर आदेश जारी किया है.
कलेक्टर ने जारी किये आदेश
कलेक्टर मनीष सिंह ने शहर के निजी अस्पतालों के लिए एक नया आदेश जारी किया है. इसके तहत अस्पतालों द्वारा मरीजों से वसूले जाने वाले शुल्क का निर्धारण किया गया है. आदेश का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों पर कड़ी कार्रवाई की बात भी कही गई है. हालांकि इससे पूर्व भी अस्पतालों को लेकर आदेश जारी किए जा चुके हैं. परंतु कई बार अस्पतालों द्वारा इन आदेशों का पालन नहीं किया जाता है.
मनमानी रकम वसूलने की आ चुकी हैं शिकायतें
निजी अस्पतालों द्वारा मनमाना बिल वसूला जाने के मामले में पूर्व में भी कई शिकायतें हो चुकी हैं. शिकायतों के बाद जिला प्रशासन द्वारा शहर के कुछ अस्पतालों की जांच भी की गई थी. हालांकि यह जांच का निर्णय अब तक नहीं सामने आया है. बीते दिनों कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा अस्पताल संचालकों की बैठक आयोजित कर उन्हें समझाइश भी दी गई थी और बताया गया था कि वे शासन द्वारा निर्धारित शुल्क ही मरीजों से ले. उन्होंने कहा कि मनमाना शुल्क लेने पर अस्पताल संचालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
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बीते वर्ष कोरोना काल के दौरान कई निजी अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कई मामले सामने आए थे, जिनमें शहर का गोकुलदास हॉस्पिटल, यूनिक हॉस्पिटल, एप्पल हॉस्पिटल शामिल थे. वहीं बीते दिनों भी शहर के कई निजी अस्पतालों को लेकर शिकायतें प्रशासन के सामने पहुंची थीं. जिला प्रशासन द्वारा पूरे मामलों में जांच की जा रही थी. हालांकि जांच का निष्कर्ष अब तक सामने नहीं आया है और न ही इस निष्कर्ष के आधार पर की जाने वाली कार्रवाई अब तक की गई है. एक बार फिर जिला प्रशासन द्वारा निजी अस्पतालों पर कार्रवाई करने की बात कही गई है.