इंदौर। भय्यू महाराज सुसाइड केस काफी सुर्खियों में रहा और इंदौर की जिला कोर्ट ने आरोपियों को 6 साल की सख्त सजा से दंडित किया था. जिसके बाद आरोपियों ने हाईकोर्ट मे जमानत की मांग की. लेकिन कोर्ट ने आरोपियों को जमानत देने से मना कर दिया. इसके बाद आरोपियों की ओर से उनके वरिष्ठ वकीलों द्वारा सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया. सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी पलक को जमानत पर रिहा किया. इसके बाद अब विनायक को भी जमानत मिल गई है. विनायक अभी भी जेल में बंद है. दो-तीन दिन बाद वह जेल से बाहर आएगा.
लंबी नहीं चली सुनवाई : सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई लंबी नहीं चली. 5-10 मिनट में ही विनायक को जमानत दे दी गई. पुलिस ने इस पूरे मामले को विरोध भी किया पर अदालत ने उनकी दलीलों को खारिज कर दिया और जमानत दे दी. विनायक के वकीलों के मुताबिक 1 साल से वह सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई का इंतजार कर रहे थे.
Bhayyu Maharaj Suicide Case जेल में बंद सेवादार पलक को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
वकीलों को उम्मीद थी : सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद थी. वकीलों का कहना है कि पुलिस ने जांच का रूप कई बार बदला. भय्यू महाराज और पलक के बीच कोई गलत रिश्ते नहीं थे. विनायक ने भैय्यू महाराज को ब्लैकमेल किया, इसके कोई सबूत पुलिस के पास मौजूद नहीं हैं.