इंदौर। हत्या के इस मामले में कोर्ट में विभिन्न तरह के पुलिस द्वारा जो साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए गए, उन्हीं के आधार पर आरोपियों को सख्त सजा से दंडित किया गया है. मामले के अनुसार लसूडिया थाना क्षेत्र में 25 मई 2019 को हत्या की घटना हुई थी. पुलिस ने गोलू उर्फ विकास तिवारी,अक्षय तिवारी और अमित के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया था. तीनों आरोपियों का बबलू उर्फ ओमप्रकाश जोकि लोहा मंडी में मजदूरी का काम करता था, उससे हम्माली को लेकर विवाद हुआ था.
धारदार हथियार से की हत्या : विवाद के बाद तीनों ने मिलकर बबलू उर्फ ओमप्रकाश पर धारदार हथियारों से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया था. मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष पेश किया, जहां कोर्ट ने इस पूरे मामले में आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है. इस मामले में पुलिस ने विभिन्न तरह के साक्ष्य और तकरीबन 12 गवाह कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए.
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कोर्ट में ठोस साक्ष्य पेश किए : गवाहों के बयानों के आधार पर और पुलिस के द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, उसके आधार पर आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया है. इस मामले में दीपमाला राजपूत ने अभियोजन की ओर से पैरवी की थी. उन्हीं के तर्कों के आधार पर कोर्ट ने ये फैसला सुनाया. सत्र न्यायधीश कमलेश सनोडिया ने इस पूरे मामले की सुनवाई की.