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इनकम टैक्स की चपेट में 'हनुमान जी',  थमाया 2 करोड़ का नोटिस

इनकम टैक्स विभाग ने इंदौर के रणजीत हनुमान मंदिर को 2 करोड़ रुपए के आयकर से संबंधित एक नोटिस जारी किया है. जिसमें विभाग ने मंदिर को जवाब देने को कहा है.

Ranjit temple handed over 2 crore notice
रणजीत मंदिर को थमाया 2 करोड़ का नोटिस
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Published : Dec 9, 2019, 8:28 PM IST

Updated : Dec 9, 2019, 8:41 PM IST

इंदौर। इनकम टैक्स विभाग ने इंदौर के रणजीत हनुमान मंदिर को 2 करोड़ रुपए का एक नोटिस जारी किया है. नोटिस में मंदिर प्रबंधक को जवाब पेश करने को कहा गया है साथ ही नेटिस में विभाग की ओर से ये भी बताया गया है कि इनकम टैक्स ने मंदिर प्रंबधन से पूछा है कि मंदिर का ट्रस्ट अभी तक क्यों नहीं बना है. मंदिर, सरकारी जमीन पर बना है और यह प्रशासन के अधीन आता है.

रणजीत मंदिर को थमाया 2 करोड़ का नोटिस

नोटबंदी के वक्त का है मामला
मंदिर प्रबंधन के मुताबिक 2016 को नोटबंदी के दौरान रणजीत हनुमान मंदिर की दानपेटी से 26 लाख से अधिक की राशि मिली थी, जिससे मंदिर प्रबंधक ने मंदिर के नाम पर खुले बैंक खातों में जमा करा दिया था. इतनी राशि एक साथ जमा होने के चलते इनकम टैक्स विभाग ने मामला संदिग्ध मानते हुए उसे जांच के लिए संबंधित इनकम टैक्स ऑफिसर के पास भेज दिया था.

दान में मिले थे सवा दो करोड़ रुपए
उनके मुताबिक 2016 -17 में मंदिर की आय करीब सवा 2 करोड़ रुपए की राशि मंदिर को दान में मिली थी. मंदिर का ट्रस्ट और आयकर एक्ट की धाराओं में पंजीबद्ध नहीं होने के चलते, इस पूरी आय पर आयकर नियम के तहत 77 फीसदी टैक्स डिमांड निकाली गई.
वहीं अब आने वाले समय में मंदिर प्रबन्धक जवाब देने की बात कह रहा है.

इंदौर। इनकम टैक्स विभाग ने इंदौर के रणजीत हनुमान मंदिर को 2 करोड़ रुपए का एक नोटिस जारी किया है. नोटिस में मंदिर प्रबंधक को जवाब पेश करने को कहा गया है साथ ही नेटिस में विभाग की ओर से ये भी बताया गया है कि इनकम टैक्स ने मंदिर प्रंबधन से पूछा है कि मंदिर का ट्रस्ट अभी तक क्यों नहीं बना है. मंदिर, सरकारी जमीन पर बना है और यह प्रशासन के अधीन आता है.

रणजीत मंदिर को थमाया 2 करोड़ का नोटिस

नोटबंदी के वक्त का है मामला
मंदिर प्रबंधन के मुताबिक 2016 को नोटबंदी के दौरान रणजीत हनुमान मंदिर की दानपेटी से 26 लाख से अधिक की राशि मिली थी, जिससे मंदिर प्रबंधक ने मंदिर के नाम पर खुले बैंक खातों में जमा करा दिया था. इतनी राशि एक साथ जमा होने के चलते इनकम टैक्स विभाग ने मामला संदिग्ध मानते हुए उसे जांच के लिए संबंधित इनकम टैक्स ऑफिसर के पास भेज दिया था.

दान में मिले थे सवा दो करोड़ रुपए
उनके मुताबिक 2016 -17 में मंदिर की आय करीब सवा 2 करोड़ रुपए की राशि मंदिर को दान में मिली थी. मंदिर का ट्रस्ट और आयकर एक्ट की धाराओं में पंजीबद्ध नहीं होने के चलते, इस पूरी आय पर आयकर नियम के तहत 77 फीसदी टैक्स डिमांड निकाली गई.
वहीं अब आने वाले समय में मंदिर प्रबन्धक जवाब देने की बात कह रहा है.

Intro:एंकर - इनकम टैक्स विभाग ने इंदौर के रणजीत हनुमान मंदिर को दो करोड़ रुपए के आयकर से संबंधित एक नोटिस जारी किया है जिसमें आने वाले समय में मंदिर प्रबंधक को जवाब पेश करना है।


Body:वीओ - प्राचीन रणजीत हनुमान मंदिर को आयकर विभाग द्वारा दो करोड़ रुपए जमा करने का नोटिस मिला है नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की थी इस दौरान रणजीत हनुमान मंदिर की दानपेटी से 26 लाख से अधिक की राशि मिली थी जिससे मंदिर प्रबंधक ने मंदिर के नाम पर खुले बैंक खातों में जमा करा दिया इतनी राशि एक साथ जमा होने के चलते कंप्यूटर की स्कूटी ने मामला संदिग्ध मानते हुए पकड़ लिया और यह जांच के लिए संबंधित इनकम टैक्स ऑफिसर के पास आ गया उन्होंने पूरे साल 2016 - 17 की मंदिर की आय निकाली तो इस दौरान करीब सवा दो करोड़ रुपए की राशि मंदिर को दान में मिली थी मंदिर का ट्रस्ट और आयकर एक्ट की धाराओं में पंजीबद्ध नहीं होने के चलते इस पूरी आय पर आयकर नियम के तहत 77 फीसदी टेक्स डिमांड निकाली गई। आयकर विभाग ने एक दमान निकालने से पहले मंदिर प्रबंधन को पत्र भी भेजे लेकिन मंदिर नहीं है पत्र दबाया गया उसकी जानकारी मंदिर प्रशासक व एसडीएम रवि कुमार सिंह को नहीं मिली जब उन्हें टेक दिमाग संबंधित नोटिस मिला तो पता चला कि आयकर विभाग ने इस तरह की कार्रवाई की है वह तत्काल आयकर विभाग के अधिकारियों से मिले और उन्हें बताया कि मंदिर सरकारी जमीन पर बना है और यह प्रशासन के अंतर्गत है इसलिए रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है उसकी जिम्मेदारी नहीं आती है लेकिन टेक्स डिमांड निकल जाने के चलते तकनीकी कारणों से बात नहीं बनी। वहीं अब आने वाले समय में मंदिर प्रवन्धक जवाब देने की बात कह रहा है।

बाईट -बीएल साहू , प्रबन्ध समिति , रणजीत हनुमान मंदिर , इन्दौर


Conclusion:वीओ - फिलहाल अब मंदिर प्रबंधक इनकम टैक्स विभाग को किस तरह का जवाब पेश करता है यह तो आने वाले समय में ही देखा जाएगा।
Last Updated : Dec 9, 2019, 8:41 PM IST
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