ETV Bharat / state

इंदौर में कोरोना को लेकर धारा 144 लागू, 20 से ज्यादा लोग होंगे एक साथ तो होगी कार्रवाई - mp latest news

इंदौर में कोरोना के खौफ के चलते धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है. जिसमें 20 ज्यादा लोग एक स्थान पर एकत्रित होने के चलते धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

in-indore-prohibitory-orders-imposed-under-section-144-for-corona-virus
इंदौर में कोरोना को लेकर धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू
author img

By

Published : Mar 18, 2020, 8:58 PM IST

इंदौर। जिले में कोरोना वायरस के संभावित खतरे के मद्देनजर जिला प्रशासन ने जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है. जिसके चलते अब 20 से ज्यादा लोगों के एक स्थान पर होने पर धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

इंदौर में कोरोना को लेकर धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू

कलेक्टर लोकेश जाटव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि दुबई-इंदौर अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट से आने वाले यात्रियों को अब 24 घंटे की निगरानी में रखा जाएगा. इसी तरह महाराष्ट्र से आने वाली बसों से आने वाले यात्रियों की भी मौके पर ही जांच होगी. इसके अलावा शहर में स्कूल-कॉलेज और कोचिंग क्लास जिनमें 20 से ज्यादा छात्र आते हैं, उन्हें बंद करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा शॉपिंग मॉल को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है.

इंदौर। जिले में कोरोना वायरस के संभावित खतरे के मद्देनजर जिला प्रशासन ने जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है. जिसके चलते अब 20 से ज्यादा लोगों के एक स्थान पर होने पर धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

इंदौर में कोरोना को लेकर धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू

कलेक्टर लोकेश जाटव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि दुबई-इंदौर अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट से आने वाले यात्रियों को अब 24 घंटे की निगरानी में रखा जाएगा. इसी तरह महाराष्ट्र से आने वाली बसों से आने वाले यात्रियों की भी मौके पर ही जांच होगी. इसके अलावा शहर में स्कूल-कॉलेज और कोचिंग क्लास जिनमें 20 से ज्यादा छात्र आते हैं, उन्हें बंद करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा शॉपिंग मॉल को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.