इंदौर। जिले में कोरोना वायरस के संभावित खतरे के मद्देनजर जिला प्रशासन ने जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है. जिसके चलते अब 20 से ज्यादा लोगों के एक स्थान पर होने पर धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
कलेक्टर लोकेश जाटव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि दुबई-इंदौर अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट से आने वाले यात्रियों को अब 24 घंटे की निगरानी में रखा जाएगा. इसी तरह महाराष्ट्र से आने वाली बसों से आने वाले यात्रियों की भी मौके पर ही जांच होगी. इसके अलावा शहर में स्कूल-कॉलेज और कोचिंग क्लास जिनमें 20 से ज्यादा छात्र आते हैं, उन्हें बंद करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा शॉपिंग मॉल को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है.