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सरकारी जमीन पर काट दी अवैध कॉलोनी, पुलिस ने केस दर्ज किया - सरकारी जमीन पर अवैध कॉलोनी

इंदौर में हर तरह के फर्जीवाड़े के मामलों की भरमार है. एक व्यक्ति ने सरकारी जमीन पर कॉलोनी काट दी. इस कॉलोनी में 300 मकान बनाए गए हैं. अब पुलिस ने मामला दर्ज किया है. (Illegal colony on government land)

Illegal colony in Indore
इंदौर में हर तरह के फर्जीवाड़े
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Published : Apr 20, 2022, 7:50 PM IST

इंदौर। इंदौर में जमीन के नाम पर धोखाधड़ी की वारदातों में लगातार इजाफा हो रहा है. इसी कड़ी में सरकारी जमीन पर कॉलोनी काटने वाले के खिलाफ छतरीपुरा पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है.

अवैध कॉलोनाइजर पर शिकंजा : छत्रीपुरा पुलिस ने कॉलोनाइजर के खिलाफ अवैध कॉलोनी काटने के मामले में प्रकरण दर्ज कर शिकंजा कसा है. जिस जमीन पर आरोपी ने 300 मकानों की कॉलोनी काट दी, वह जमीन सरकारी है. रिकॉर्ड में मंदिर के नाम पर जमीन है. छत्रीपुरा थाने पर भवन अधिकारी प्रभात तिवारी ने शिकायत की कि आरोपी सुरेश शुक्ला निवासी लोक नायक नगर में धोखाधड़ी और मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम की धारा का उल्लंघन करते हुए सरकारी जमीन पर कॉलोनी काट दी. उसी के आधार पर पुलिस ने आरोपी सुरेश शुक्ला के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है.

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300 मकान बना दिए : बता दें कि आरोपी सुरेश शुक्ला ने सिरपुर में कृषि भूमि खसरा नंबर 252 से 260 और 262 से 264 तक की जमीन, जो कि सरकारी रिकॉर्ड में श्री कृष्ण मंदिर के नाम पर दर्ज है और जिसके व्यवस्थापक खुद कलेक्टर हैं, उस जमीन पर लोकनायक नगर नाम की अवैध कॉलोनी काट दी. इस कॉलोनी में 300 मकान बन चुके हैं. बताया जा रहा है कि मामला न्यायालय में भी लंबे समय तक चलता रहा. पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

इंदौर। इंदौर में जमीन के नाम पर धोखाधड़ी की वारदातों में लगातार इजाफा हो रहा है. इसी कड़ी में सरकारी जमीन पर कॉलोनी काटने वाले के खिलाफ छतरीपुरा पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है.

अवैध कॉलोनाइजर पर शिकंजा : छत्रीपुरा पुलिस ने कॉलोनाइजर के खिलाफ अवैध कॉलोनी काटने के मामले में प्रकरण दर्ज कर शिकंजा कसा है. जिस जमीन पर आरोपी ने 300 मकानों की कॉलोनी काट दी, वह जमीन सरकारी है. रिकॉर्ड में मंदिर के नाम पर जमीन है. छत्रीपुरा थाने पर भवन अधिकारी प्रभात तिवारी ने शिकायत की कि आरोपी सुरेश शुक्ला निवासी लोक नायक नगर में धोखाधड़ी और मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम की धारा का उल्लंघन करते हुए सरकारी जमीन पर कॉलोनी काट दी. उसी के आधार पर पुलिस ने आरोपी सुरेश शुक्ला के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है.

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