इंदौर: हाईकोर्ट में पिछले दिनों कांग्रेस की पूर्व नेता प्रतिपक्ष फौजिया शेख अलीम के द्वारा एक याचिका लगाई गई थी. राज्य सरकार ने जिस तरह से निगम के चुनाव आगे बढ़ाए हैं उसको लेकर फौजिया शेख ने सवाल खड़े किए थे. इस याचिका पर इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई होने के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब देने की बात कही है.
एमपी सरकार से मांगा गया जवाब
मध्यप्रदेश सरकार ने नगर निगम के चुनाव की तिथियों को आगे बढ़ा दिया था. इसको लेकर इंदौर हाईकोर्ट में पूर्व नेता प्रतिपक्ष फौजिया शेख अलीम के द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई थी. इस याचिका के माध्यम से कोर्ट से अपील की गई थी कि निगम के चुनाव जिस तरह से सरकार ने आगे बढ़ाए हैं वह अभिलंब करवाया जाए. उसी याचिका पर इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई होने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है.