ETV Bharat / state

महेश्वर किले को लेकर MP सरकार को हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस - होलकर राजवंश

इंदौर हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर महेश्वर किले को लेकर जवाब मांगा गया है. चार हफ्ते बाद सरकार को हाईकोर्ट में जवाब देना होगा.

High court issues notice to MP government
इंदौर हाईकोर्ट
author img

By

Published : Jan 20, 2021, 6:00 PM IST

इंदौर: होलकर राजवंश के रिचर्ड होलकर की तरफ से इंदौर हाईकोर्ट में महेश्वर किले को लेकर एक याचिका लगाई गई थी. उस याचिका पर इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई जिसके बाद इंदौर हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर महेश्वर किले को लेकर जवाब मांगा गया है. वहीं अब इस मामले में 4 हफ्ते बाद सुनवाई होगी.

खासगी ट्रस्ट को लेकर पिछले दिनों हाईकोर्ट ने दिए थे आदेश

बता दें पिछले दिनों इंदौर हाईकोर्ट ने एक याचिका को सुनते हुए खासगी ट्रस्ट को लेकर एक आदेश जारी किए थे. उस आदेश के तहत प्रशासन को यह निर्देश दिए थे कि खासगी ट्रस्ट की जितनी भी संपत्ति है उन्हें प्रशासन अपने अधीन कर लें इसी आदेश के बाद प्रशासन ने खासगी ट्रस्ट की जितनी भी संपत्तियां थी उन्हें अपने अधीन कर दिया था. लेकिन इस पूरे मामले को लेकर खासगी ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई और वहां से इंदौर हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे लिया है.

ये भी पढ़े: खासगी का खामोश स्कैम! अहिल्याबाई की मल्हारगंज स्थित संपत्तियों की होगी जांच

महेश्वर किले को भी सरकार ने किया था अपने अधीन

इसी दौरान प्रशासन ने महेश्वर किले को भी अपने अधीन ले लिया था. लेकिन किले को लेकर होलकर राजवंश के रिचर्ड होलकर ने इंदौर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए महेश्वर किले को प्रशासन से मुक्त कराने की गुहार लगाई थी. उस पूरे मामले में आज इंदौर की हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई होने के बाद इंदौर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

अब सरकार को देना होगा जवाब

फिलहाल अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में जिस तरह से इंदौर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. उसके बाद राज्य सरकार इस पूरे मामले पर किस तरह का जवाब इंदौर हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करती है. सुनवाई चार हफ्ते बाद होनी है.

इंदौर: होलकर राजवंश के रिचर्ड होलकर की तरफ से इंदौर हाईकोर्ट में महेश्वर किले को लेकर एक याचिका लगाई गई थी. उस याचिका पर इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई जिसके बाद इंदौर हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर महेश्वर किले को लेकर जवाब मांगा गया है. वहीं अब इस मामले में 4 हफ्ते बाद सुनवाई होगी.

खासगी ट्रस्ट को लेकर पिछले दिनों हाईकोर्ट ने दिए थे आदेश

बता दें पिछले दिनों इंदौर हाईकोर्ट ने एक याचिका को सुनते हुए खासगी ट्रस्ट को लेकर एक आदेश जारी किए थे. उस आदेश के तहत प्रशासन को यह निर्देश दिए थे कि खासगी ट्रस्ट की जितनी भी संपत्ति है उन्हें प्रशासन अपने अधीन कर लें इसी आदेश के बाद प्रशासन ने खासगी ट्रस्ट की जितनी भी संपत्तियां थी उन्हें अपने अधीन कर दिया था. लेकिन इस पूरे मामले को लेकर खासगी ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई और वहां से इंदौर हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे लिया है.

ये भी पढ़े: खासगी का खामोश स्कैम! अहिल्याबाई की मल्हारगंज स्थित संपत्तियों की होगी जांच

महेश्वर किले को भी सरकार ने किया था अपने अधीन

इसी दौरान प्रशासन ने महेश्वर किले को भी अपने अधीन ले लिया था. लेकिन किले को लेकर होलकर राजवंश के रिचर्ड होलकर ने इंदौर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए महेश्वर किले को प्रशासन से मुक्त कराने की गुहार लगाई थी. उस पूरे मामले में आज इंदौर की हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई होने के बाद इंदौर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

अब सरकार को देना होगा जवाब

फिलहाल अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में जिस तरह से इंदौर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. उसके बाद राज्य सरकार इस पूरे मामले पर किस तरह का जवाब इंदौर हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करती है. सुनवाई चार हफ्ते बाद होनी है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.