ETV Bharat / state

ऑक्सीजन सप्लाई रोकने पर HC ने महाराष्ट्र सरकार को जारी किया नोटिस

ऑक्सीजन सप्लाई पर रोक लगाने के मामले में इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल की ओर से हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में एक जनहित याचिका दायर की गई थी. जिसपर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार सहित ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

Indore Bench of High Court
हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ
author img

By

Published : Jan 23, 2021, 10:06 AM IST

इंदौर। कोरोना काल के समय महाराष्ट्र सरकार ने मध्यप्रदेश में ऑक्सीजन सप्लाई पर रोक लगा दी थी. इसको देखते हुए इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल की ओर से हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में एक जनहित याचिका दायर की गई थी. जिसपर हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार सहित ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनियों को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है.

चार सप्ताह में मांगा जवाब
कोरोना काल में महाराष्ट्र सरकार ने 7 सितंबर 2020 को मध्यप्रदेश में ऑक्सीजन सप्लाई पर रोक लगा दी थी. जिसके बाद ऑक्सीन की कमी इंदौर सहित अन्य जगहों पर होने लगी थी. इसको देखते हुए इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल की ओर से एक याचिका हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में लगाई गई थी. इस याचिका पर इंदौर हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस शैलेंद्र शुक्ला की युगल पीठ में इस याचिका पर सुनवाई करते हुए इंदौर हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार सहित वहां की ऑक्सीजन सप्लायर करने वाली आईनॉक्स एयर प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

इंदौर। कोरोना काल के समय महाराष्ट्र सरकार ने मध्यप्रदेश में ऑक्सीजन सप्लाई पर रोक लगा दी थी. इसको देखते हुए इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल की ओर से हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में एक जनहित याचिका दायर की गई थी. जिसपर हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार सहित ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनियों को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है.

चार सप्ताह में मांगा जवाब
कोरोना काल में महाराष्ट्र सरकार ने 7 सितंबर 2020 को मध्यप्रदेश में ऑक्सीजन सप्लाई पर रोक लगा दी थी. जिसके बाद ऑक्सीन की कमी इंदौर सहित अन्य जगहों पर होने लगी थी. इसको देखते हुए इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल की ओर से एक याचिका हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में लगाई गई थी. इस याचिका पर इंदौर हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस शैलेंद्र शुक्ला की युगल पीठ में इस याचिका पर सुनवाई करते हुए इंदौर हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार सहित वहां की ऑक्सीजन सप्लायर करने वाली आईनॉक्स एयर प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.