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शासकीय स्कूल की भूमि पर अतिक्रमण का मामला, HC ने सरकार से मांगा जवाब

शाजापुर के एक शासकीय उर्दू स्कूल की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में एक याचिका लगी हुई है. जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार से 1 सप्ताह में जवाब मांगा है.

Indore Bench of High Court
हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ
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Published : Feb 3, 2021, 7:25 AM IST

इंदौर। हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में शासकीय स्कूल की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर एक याचिका लगी हुई है. जिसपर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सरकार को 1 सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं.

शाजापुर के एक शासकीय उर्दू स्कूल के तीनों तरफ कब्जा किया हुआ है. इस पूरे मामले को लेकर हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में एक याचिका लगी हुई है, लेकिन कई बार इस पूरे मामले में कोर्ट के द्वारा शासन से जवाब मांगे गए. लेकिन एक भी बार शासन ने इस पूरे मामले में जवाब पेश नहीं किए. इस पूरे मामले में एक बार फिर इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने पूरे मामले में शासन ने 1 सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं.

दूसरी बार शासन ने नहीं किये जवाब पेश

इस पूरे मामले में पहले भी हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में सुनवाई हुई और उस दौरान भी कोर्ट ने शासन से अतिक्रमण को लेकर विभिन्न तरह के सवाल जवाब किए थे. लेकिन उस समय भी शासन ने किस तरह के जवाब कोर्ट के समक्ष पेश नहीं किए, लेकिन इस पूरे मामले में एक बार फिर सुनवाई हुई और सुनवाई होने के बाद हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने शासन को निर्देश दिए हैं कि 1 सप्ताह में जवाब पेश किए जाएं.

इंदौर। हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में शासकीय स्कूल की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर एक याचिका लगी हुई है. जिसपर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सरकार को 1 सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं.

शाजापुर के एक शासकीय उर्दू स्कूल के तीनों तरफ कब्जा किया हुआ है. इस पूरे मामले को लेकर हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में एक याचिका लगी हुई है, लेकिन कई बार इस पूरे मामले में कोर्ट के द्वारा शासन से जवाब मांगे गए. लेकिन एक भी बार शासन ने इस पूरे मामले में जवाब पेश नहीं किए. इस पूरे मामले में एक बार फिर इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने पूरे मामले में शासन ने 1 सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं.

दूसरी बार शासन ने नहीं किये जवाब पेश

इस पूरे मामले में पहले भी हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में सुनवाई हुई और उस दौरान भी कोर्ट ने शासन से अतिक्रमण को लेकर विभिन्न तरह के सवाल जवाब किए थे. लेकिन उस समय भी शासन ने किस तरह के जवाब कोर्ट के समक्ष पेश नहीं किए, लेकिन इस पूरे मामले में एक बार फिर सुनवाई हुई और सुनवाई होने के बाद हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने शासन को निर्देश दिए हैं कि 1 सप्ताह में जवाब पेश किए जाएं.

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