इंदौर। हाईकोर्ट में इच्छापुर हाईवे को लेकर एक याचिका लगी हुई है. उस याचिका पर आज इंदौर कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में अब 4 सप्ताह बाद सुनवाई होगी. सुनवाई होने के बाद हाईकोर्ट ने संबंधित पक्ष को जवाब देने के लिए कहा था, लेकिन आज सुनवाई के दौरान उन्होंने अपना जवाब कोर्ट के सामने प्रस्तुत नहीं किया. जिसके बाद अब इस मामले में 4 सप्ताह बाद सुनवाई होगी.
इन्दौर हाईकोर्ट में एक याचिका निर्माण कार्य को लेकर दायर हुई है. याचिकाकर्ता के वकील धर्मेंद्र चेलावत ने बताया कि 26 सितंबर 2020 को दायर इस जनहित याचिका में आज सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद युगल पीठ ने याचिका में बनाए गए राज्य सरकार के 4 जिम्मेदारों को 4 सप्ताह का समय देते हुए याचिका में उठाए गए प्रश्नों का जवाब देने के आदेश दिए हैं. इससे पहले इस पूरे मामले में 30 दिसंबर 2020 को चारों पक्षकारों को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगे हैं.
वहीं मनावर निवासी याचिकाकर्ता की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है कि राज्य राजमार्ग 39 के निर्माण के लिए सितंबर 2018 में आदेश जारी कर 18 माह में मनावर से कालीबाड़ी होते धामनोद तक के मार्ग का निर्माण कार्य पूरा किया जाए.
111 करोड़ रुपये की लागत से हो रहा निमार्ण
इसी के साथ जिस राज्य राजमार्ग का निर्माण हो रहा है इसकी लागत करीब 111 करोड़ रुपए के आसपास है. वहीं याचिकाकर्ता ने इस राजमार्ग के पूरा नहीं होने के कारण इस क्षेत्र में सबसे अधिक दुर्घटनाएं हो रही हैं. इसी पर कोर्ट का ध्यान आकर्षित किया गया. कोर्ट ने मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव और कार्यपालक अभियंता उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव और निर्माण करने वाली एक निजी इकाई से जवाब तलब किया है. वहीं अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी.
पांच महीने से लंबित पड़ी है याचिका
याचिकाकर्ता द्वारा इस याचिका पर सुनवाई के लिए 5 महीने पहले ही इंदौर कोर्ट के सामने याचिका प्रस्तुत कर दी गई थी.कोर्ट ने भी संबंधित पक्षों को सुनने के लिए पिछले दिनों नोटिस भी जारी कर दिए थे, लेकिन 5 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक नोटिस के जवाब संबंधित विभागों ने पेश नहीं किए.