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क्लर्क कॉलोनी, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स के मामले में लगी याचिका, HC ने 4 हफ्तों में मांगा जवाब - हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ

इंदौर में क्लर्क कॉलोनी और इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स को लेकर लगी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने संबंधित विभाग को 4 हफ्तों का नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

indore high court
इंदौर हाईकोर्ट
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Published : Oct 28, 2021, 5:48 PM IST

Updated : Oct 28, 2021, 6:55 PM IST

इंदौर। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने क्लर्क कॉलोनी और इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स के मामले में लगी हुई याचिका पर सुनवाई करते हुए संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है. पिछले दिनों कॉलोनी को लेकर एक याचिका लगी थी, उसी याचिका पर इंदौर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किए हैं.

हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में लगाई याचिका

इंदौर हाईकोर्ट में एक याचिकाकर्ता ने क्लर्क कॉलोनी और इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स को लेकर एक याचिका लगाई थी. इस याचिका में क्लर्क कॉलोनी और इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स को अवैध करार देने की मांग की गई थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए इंदौर हाईकोर्ट ने नगरीय प्रशासन विभाग, निगम आयुक्त और गृह विभाग कमिश्नर को नोटिस जारी कर पूरे मामले में जवाब मांगे हैं. कोर्ट ने इस पूरे मामले में संबंधित विभागों को नोटिस जारी करते हुए 4 सप्ताह में जवाब मांगा है.

करोड़ों रुपए का मालिक निकला निगम अधिकारी, EOW की टीम ने तीन ठिकानों पर की कार्रवाई

HC ने 4 हफ्तों में मांगा जवाब

अभिभाषक मनीष यादव का कहना है कि "याचिकाकर्ता ने इस पूरे मामले में इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और यह आशंका व्यक्त की थी कि क्लर्क कॉलोनी और इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स के आसपास में भू माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए योजना बनाई गई है, अतः इसे अवैध करार कर दिया जाए, जिससे भू माफियाओं को होने वाला फायदा ना हो पाए. इसी को लेकर यही याचिका इंदौर हाईकोर्ट में दायर की गई थी. उसी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नोटिस जारी कर संबंधित विभागों से जवाब मांगा है."

इंदौर। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने क्लर्क कॉलोनी और इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स के मामले में लगी हुई याचिका पर सुनवाई करते हुए संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है. पिछले दिनों कॉलोनी को लेकर एक याचिका लगी थी, उसी याचिका पर इंदौर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किए हैं.

हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में लगाई याचिका

इंदौर हाईकोर्ट में एक याचिकाकर्ता ने क्लर्क कॉलोनी और इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स को लेकर एक याचिका लगाई थी. इस याचिका में क्लर्क कॉलोनी और इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स को अवैध करार देने की मांग की गई थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए इंदौर हाईकोर्ट ने नगरीय प्रशासन विभाग, निगम आयुक्त और गृह विभाग कमिश्नर को नोटिस जारी कर पूरे मामले में जवाब मांगे हैं. कोर्ट ने इस पूरे मामले में संबंधित विभागों को नोटिस जारी करते हुए 4 सप्ताह में जवाब मांगा है.

करोड़ों रुपए का मालिक निकला निगम अधिकारी, EOW की टीम ने तीन ठिकानों पर की कार्रवाई

HC ने 4 हफ्तों में मांगा जवाब

अभिभाषक मनीष यादव का कहना है कि "याचिकाकर्ता ने इस पूरे मामले में इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और यह आशंका व्यक्त की थी कि क्लर्क कॉलोनी और इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स के आसपास में भू माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए योजना बनाई गई है, अतः इसे अवैध करार कर दिया जाए, जिससे भू माफियाओं को होने वाला फायदा ना हो पाए. इसी को लेकर यही याचिका इंदौर हाईकोर्ट में दायर की गई थी. उसी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नोटिस जारी कर संबंधित विभागों से जवाब मांगा है."

Last Updated : Oct 28, 2021, 6:55 PM IST
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