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लॉकडाउन की अवधि का वसूला जाएगा आधा बिजली बिल, अधिभार से भी मिलेगी राहत

इंदौर में कोरोना महामारी की समीक्षा के लिए पहुंचे सीएम शिवराज ने बताया कि, अब एमपी में बिजली उपभोक्ताओं को अप्रैल, मई और जून महीने का आधा ही बिल देना होगा. यही नहीं इस दौरान उपभोक्ताओं को बिलों पर लगने वाले अधिभार से भी राहत मिलेगी.

CM Shivraj
सीएम शिवराज
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Published : Jun 9, 2020, 3:09 AM IST

इंदौर। शिवराज सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान बिजली उपभोक्ताओं भेजे गए भारी भरकम बिजली बिलों से राहत देने का फैसला किया है. राज्य सरकार के आदेशानुसार उपभोक्ताओं को अप्रैल, मई और जून महीने का आधा ही बिल देना होगा. यही नहीं इस दौरान उपभोक्ताओं को बिलों पर लगने वाले अधिभार से भी राहत मिलेगी, वही बीते 4 महीने का बिल किस्तों में भी जमा किया जा सकेगा.

एमपी सरकार ने उपभोक्ताओं को भारी भरकम बिजली बिलों से राहत देने का फैसला किया है

विद्युत वितरण कंपनियां लॉकडाउन की अवधि में मीटर रीडिंग ना होने के बावजूद आकलन के आधार पर भारी-भरकम बिल उपभोक्ताओं को दे रही हैं, इस दौरान अप्रैल, मई और जून में रीडिंग ना होने के बावजूद तीनों महीने का एकमुश्त बिल उपभोक्ताओं को भेजा जा रहा है. बिल ना भरने पर विद्युत कनेक्शन काटने की चेतावनी विद्युत वितरण कंपनियां दे रही हैं.

इस स्थिति से परेशान उपभोक्ताओं ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को लिखित में शिकायत की थी, आज इंदौर में कोरोना महामारी की समीक्षा के लिए पहुंचे सीएम ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने का एलान किया.

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया कि, अप्रैल, मई और जून में जो बिल की राशि दी जा रही है, उसकी आधी वसूली की जाएगी. यही नहीं अधिभार भी उपभोक्ताओं से नहीं वसूला जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि, प्रदेश के उद्योगों के लिए भी यही आदेश लागू होगा.

इसके अलावा कम विद्युत उपयोग करने वाले जिन उपभोक्ताओं का बिल अप्रैल, मई और जून में 100 रुपए आया होगा, उन्हें 50 रुपए ही जमा करने होंगे. इसी प्रकार 100 रुपए से लेकर 400 रुपए तक के बिजली बिल वाले उपभोक्ताओं से 100 रुपया की वसूली होगी.

इसके अतिरिक्त राशि के बिलों को भी 6 महीने की किस्त में जमा करने की सुविधा मिलेगी. इसके बावजूद यदि कहीं से अतिरिक्त वसूली की शिकायत प्राप्त होती है, तो संबंधित पर कार्रवाई होना तय है.

इंदौर। शिवराज सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान बिजली उपभोक्ताओं भेजे गए भारी भरकम बिजली बिलों से राहत देने का फैसला किया है. राज्य सरकार के आदेशानुसार उपभोक्ताओं को अप्रैल, मई और जून महीने का आधा ही बिल देना होगा. यही नहीं इस दौरान उपभोक्ताओं को बिलों पर लगने वाले अधिभार से भी राहत मिलेगी, वही बीते 4 महीने का बिल किस्तों में भी जमा किया जा सकेगा.

एमपी सरकार ने उपभोक्ताओं को भारी भरकम बिजली बिलों से राहत देने का फैसला किया है

विद्युत वितरण कंपनियां लॉकडाउन की अवधि में मीटर रीडिंग ना होने के बावजूद आकलन के आधार पर भारी-भरकम बिल उपभोक्ताओं को दे रही हैं, इस दौरान अप्रैल, मई और जून में रीडिंग ना होने के बावजूद तीनों महीने का एकमुश्त बिल उपभोक्ताओं को भेजा जा रहा है. बिल ना भरने पर विद्युत कनेक्शन काटने की चेतावनी विद्युत वितरण कंपनियां दे रही हैं.

इस स्थिति से परेशान उपभोक्ताओं ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को लिखित में शिकायत की थी, आज इंदौर में कोरोना महामारी की समीक्षा के लिए पहुंचे सीएम ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने का एलान किया.

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया कि, अप्रैल, मई और जून में जो बिल की राशि दी जा रही है, उसकी आधी वसूली की जाएगी. यही नहीं अधिभार भी उपभोक्ताओं से नहीं वसूला जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि, प्रदेश के उद्योगों के लिए भी यही आदेश लागू होगा.

इसके अलावा कम विद्युत उपयोग करने वाले जिन उपभोक्ताओं का बिल अप्रैल, मई और जून में 100 रुपए आया होगा, उन्हें 50 रुपए ही जमा करने होंगे. इसी प्रकार 100 रुपए से लेकर 400 रुपए तक के बिजली बिल वाले उपभोक्ताओं से 100 रुपया की वसूली होगी.

इसके अतिरिक्त राशि के बिलों को भी 6 महीने की किस्त में जमा करने की सुविधा मिलेगी. इसके बावजूद यदि कहीं से अतिरिक्त वसूली की शिकायत प्राप्त होती है, तो संबंधित पर कार्रवाई होना तय है.

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