ETV Bharat / state

Indore Crime: पहली पत्नी के होते हुए पति ने की दूसरी शादी,पहली पत्नी ने पति पर किया केस

एमपी में महिला अपराधों का ग्राफ बढता रहा हैं.जहां आए दिन रेप, घरेलु हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं. ऐसा ही एक मामला सामने आया है इंदौर से जहां एक महिला ने अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है.महिला ने पति के खिलाफ तलाक दिए बिना दूसरी महिला से शादी करने का मामला दर्ज करवाया है.हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार महिला या पुरुष बिना पार्टनर की मर्जी से बहुविवाह नहीं कर सकते ऐसा करने पर सजा का प्रावधान है.

author img

By

Published : Jul 14, 2021, 12:54 PM IST

Updated : Jul 14, 2021, 1:03 PM IST

husband does second marriage
पहली पत्नी के होते हुए की दूसरी शादी

इंदौर(Indore)। एमपी महिला अपराधों का गढ़ बनता जा रहा है. इंदौर में रहने वाली एक महिला ने अपने पति के खिलाफ दूसरी शादी करने का मामला दर्ज करवाया है.महिला के पति ने पहली पत्नी के होते हुए भोपाल की रहने वाली महिला से शादी कर ली है.पुलिस मामले की जांच कर रही है.

पत्नी ने पति पर दूसरी शादी करने का लगाया आरोप

महिला थाना प्रभारी ज्योति शर्मा के मुताबिक इंदौर की रहने वाली महिला ने अपने पति के खिलाफ दूसरी शादी करने का मामला दर्ज करवाया है. आरोपी ने 1987 में विवाह किया था. इस शादी के बाद उसे दो बच्चियां हैं जिनकी उम्र आज 23 और 25 साल है. लेकिन इसके बाद भी महिला के पति ने भोपाल की रहने वाली महिला से दूसरी शादी कर ली है . मामले में पहली पत्नी ने पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया है.

खंडवा में जनपद पंचायत सीईओ है महिला का पति

महिला की शिकायत पर पुलिस ने महेंद्र कुमार घनघोरिया के खिलाफ मामला दर्ज किया है.महिला का पति खंडवा में जिला पंचायत सीईओ के पद पर पदस्थ है. पहली पत्नी को जब उनकी दूसरी शादी की जानकारी लगी तो उसने पूरे मामले की शिकायत पुलिस थाने में दी. पहली पत्नी के पति ने भोपाल के ही आर्य समाज मंदिर की. दूसरी पत्नी भोपाल में महिला परियोजना अधिकारी के पद पर पदस्थ है.

पलासिया पुलिस ने नहीं किया इंसाफ, तो DIG ऑफिस पहुंचकर नाबालिग ने की आत्मदाह की कोशिश

क्या है हिंदू मैरिज एक्ट

हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार महिला या पुरुष पहले पति या पत्नी के होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते. दूसरी शादी के लिए तलाक जरुरी है.

इंदौर(Indore)। एमपी महिला अपराधों का गढ़ बनता जा रहा है. इंदौर में रहने वाली एक महिला ने अपने पति के खिलाफ दूसरी शादी करने का मामला दर्ज करवाया है.महिला के पति ने पहली पत्नी के होते हुए भोपाल की रहने वाली महिला से शादी कर ली है.पुलिस मामले की जांच कर रही है.

पत्नी ने पति पर दूसरी शादी करने का लगाया आरोप

महिला थाना प्रभारी ज्योति शर्मा के मुताबिक इंदौर की रहने वाली महिला ने अपने पति के खिलाफ दूसरी शादी करने का मामला दर्ज करवाया है. आरोपी ने 1987 में विवाह किया था. इस शादी के बाद उसे दो बच्चियां हैं जिनकी उम्र आज 23 और 25 साल है. लेकिन इसके बाद भी महिला के पति ने भोपाल की रहने वाली महिला से दूसरी शादी कर ली है . मामले में पहली पत्नी ने पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया है.

खंडवा में जनपद पंचायत सीईओ है महिला का पति

महिला की शिकायत पर पुलिस ने महेंद्र कुमार घनघोरिया के खिलाफ मामला दर्ज किया है.महिला का पति खंडवा में जिला पंचायत सीईओ के पद पर पदस्थ है. पहली पत्नी को जब उनकी दूसरी शादी की जानकारी लगी तो उसने पूरे मामले की शिकायत पुलिस थाने में दी. पहली पत्नी के पति ने भोपाल के ही आर्य समाज मंदिर की. दूसरी पत्नी भोपाल में महिला परियोजना अधिकारी के पद पर पदस्थ है.

पलासिया पुलिस ने नहीं किया इंसाफ, तो DIG ऑफिस पहुंचकर नाबालिग ने की आत्मदाह की कोशिश

क्या है हिंदू मैरिज एक्ट

हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार महिला या पुरुष पहले पति या पत्नी के होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते. दूसरी शादी के लिए तलाक जरुरी है.

Last Updated : Jul 14, 2021, 1:03 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.