इंदौर। हाई कोर्ट ने कृषि मंत्री सचिन यादव पर 25 हजार रुपय का जुर्माना लगाया है. उन्हें यह जुर्माना इंडियन आर्मी रिलीफ फंड में भरना है और इसके बाद हाई कोर्ट में अपना जवाब पेश करना होगा.
हाई कोर्ट ने कृषि मंत्री पर लगाया 25 हजार का जुर्माना, ये है मामला
कृषि मंत्री सचिन यादव पर हाई कोर्ट ने 25 हजार रुपय का जुर्माना लगाया है. मंत्री सचिन यादव को जुर्माना भर कर अपना जवाब पेश करना होगा, जिसके बाद कोर्ट में सुनवाई होगी.
कृषि मंत्री पर लगाया 25 हजार का जुर्माना
इंदौर। हाई कोर्ट ने कृषि मंत्री सचिन यादव पर 25 हजार रुपय का जुर्माना लगाया है. उन्हें यह जुर्माना इंडियन आर्मी रिलीफ फंड में भरना है और इसके बाद हाई कोर्ट में अपना जवाब पेश करना होगा.
Intro:एंकर - इंदौर हाई कोर्ट ने कृषि मंत्री सचिन यादव को एक मामले को लेकर ₹25000 का जुर्माना लगाया और यह जुर्माना उन्हें इंडियन आर्मी रिलीफ फंड में भरना है और इसके बाद हाई कोर्ट में अपना जवाब पेश करना है।
Body:वीओ - इंदौर हाई कोर्ट में एक याचिकाकर्ता ने कृषि मंत्री सचिन यादव की विधानसभा क्षेत्र को लेकर एक याचिका लगाई थी उस याचिका में विधानसभा चुनाव के दौरान कई तरह के उल्लंघन की बात थी जिसमें सरकारी बिल्डिंग पर पार्टी से संबंधित झंडा लगाना इसी के साथ कई तरह के उल्लंघन की बात याचिका में कही गई थी अतः इस पूरे ही मामले में कृषि मंत्री सचिन यादव को हाई कोर्ट में अपना जवाब पेश करना था लेकिन कृषि मंत्री सचिन यादव की ओर से याचिका को खारिज करने वाला एक आवेदन लगाया गया और उस आवेदन में कहा गया कि जो याचिका उनके खिलाफ लगाई गई है वह तर्क हीन है पता उस पर सुनवाई ना की जाए पता इस बात पर गौर करते हुए इंदौर हाई कोर्ट ने कृषि मंत्री सचिन यादव को ₹25000 का जुर्माना लगाया और यह जुर्माना इंडियन आर्मी रिलीफ फंड में जमा करने के आदेश दिए इस जुर्माने के बाद इंदौर हाई कोर्ट ने सचिन यादव को अपना जवाब देने का आदेश दिया है फिर उसके बाद कोर्ट में सुनवाई होगी।
बाईट - विनय सराफ , याचिकाकर्ता वकील , इन्दौर हाई कोर्ट इंदौर
Conclusion:वीओ - बता दे इंदौर हाई कोर्ट में इस तरह की पहल मामले पहले भी सामने आ चुके हैं और इंदौर हाई कोर्ट ने उस समय भी कई जनप्रतिनिधियों से संबंधित मामलों में सुनवाई करते हुए सटीक फैसले सुनाएं।
Body:वीओ - इंदौर हाई कोर्ट में एक याचिकाकर्ता ने कृषि मंत्री सचिन यादव की विधानसभा क्षेत्र को लेकर एक याचिका लगाई थी उस याचिका में विधानसभा चुनाव के दौरान कई तरह के उल्लंघन की बात थी जिसमें सरकारी बिल्डिंग पर पार्टी से संबंधित झंडा लगाना इसी के साथ कई तरह के उल्लंघन की बात याचिका में कही गई थी अतः इस पूरे ही मामले में कृषि मंत्री सचिन यादव को हाई कोर्ट में अपना जवाब पेश करना था लेकिन कृषि मंत्री सचिन यादव की ओर से याचिका को खारिज करने वाला एक आवेदन लगाया गया और उस आवेदन में कहा गया कि जो याचिका उनके खिलाफ लगाई गई है वह तर्क हीन है पता उस पर सुनवाई ना की जाए पता इस बात पर गौर करते हुए इंदौर हाई कोर्ट ने कृषि मंत्री सचिन यादव को ₹25000 का जुर्माना लगाया और यह जुर्माना इंडियन आर्मी रिलीफ फंड में जमा करने के आदेश दिए इस जुर्माने के बाद इंदौर हाई कोर्ट ने सचिन यादव को अपना जवाब देने का आदेश दिया है फिर उसके बाद कोर्ट में सुनवाई होगी।
बाईट - विनय सराफ , याचिकाकर्ता वकील , इन्दौर हाई कोर्ट इंदौर
Conclusion:वीओ - बता दे इंदौर हाई कोर्ट में इस तरह की पहल मामले पहले भी सामने आ चुके हैं और इंदौर हाई कोर्ट ने उस समय भी कई जनप्रतिनिधियों से संबंधित मामलों में सुनवाई करते हुए सटीक फैसले सुनाएं।