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परिजनों को मिला इंसाफ: कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी को 95 लाख 58 हजार की राशि देने का सुनाया फैसला - Indore District Court

इंदौर जिला न्यायालय ने एक्सीडेंट क्लेम मामले में न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 95 लाख 58 हजार रुपये पीड़ित परिजनों को देने का फैसला सुनाया है.

Indore District Court
इंदौर जिला न्यायालय
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Published : Jan 9, 2021, 1:56 PM IST

Updated : Jan 9, 2021, 2:06 PM IST

इंदौर। सड़क हादसे के दौरान हुई मौत में पुलिसकर्मी जितेंद्र सेन के परिवार को इंसाफ मिल गया है. ड्यूटी पर जा रहे पुलिसकर्मी की ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई थी. इस मामले में पीड़ित परिवार ने एक्सीडेंट क्लेम के लिए कोर्ट से गुहार लगाई थी. इंदौर जिला कोर्ट ने एक्सीडेंट क्लेम के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 95 लाख 58 हजार रुपये पीड़ित परिजनों को देने को कहा है.

इंदौर जिला न्यायालय ने सुनाया बड़ा फैसला

क्या था पूरा मामला ?

भुसावल में रेलवे जीआरपी थाने में पदस्थ जितेंद्र सेन अगस्त 2018 में खंडवा से अपनी ड्यूटी के लिए भुसावल के लिए निकले थे. हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर दी थी। हादसे में गंभीर घायल जितेंद्र ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था. भुसावल में रेलवे जीआरपी थाने में पदस्थ जितेंद्र सेन की ड्यूटी के दौरान जाते वक्त सड़क हादसे में मौत हो गई थी. इस मामले को लेकर परिजनों ने एडवोकेट राजेश खंडेलवाल द्वारा मान्य न्यायालय में गुहार लगाई थी. उनका कहना था कि जितेंद्र परिवार के एकमात्र कमाने वाले और परिवार के बड़े सदस्य थे. उनके जाने के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई है. कोविड-19 के इस दौर में उनका परिवार आर्थिक तंगी के बीच अपना जीवन यापन कर रहा है. कोर्ट ने दोनों ही पक्षों के तर्क सुनने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए इंश्योरेंस कंपनी को 95 लाख 58 हजार रुपए परिजनों को हुई क्षति पूर्ति राशि देने का आदेश दिया.


पहले भी कोर्ट ने दिए ऐसे आदेश

इंदौर की जिला कोर्ट पहले भी इस तरह के मामलों में ऐसे फैसले इंश्योरेंस कंपनी को सुना चुकी है. वहीं अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में इंश्योरेंस कंपनी पीड़ित परिवार को किस तरह से क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करती है.

इंदौर। सड़क हादसे के दौरान हुई मौत में पुलिसकर्मी जितेंद्र सेन के परिवार को इंसाफ मिल गया है. ड्यूटी पर जा रहे पुलिसकर्मी की ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई थी. इस मामले में पीड़ित परिवार ने एक्सीडेंट क्लेम के लिए कोर्ट से गुहार लगाई थी. इंदौर जिला कोर्ट ने एक्सीडेंट क्लेम के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 95 लाख 58 हजार रुपये पीड़ित परिजनों को देने को कहा है.

इंदौर जिला न्यायालय ने सुनाया बड़ा फैसला

क्या था पूरा मामला ?

भुसावल में रेलवे जीआरपी थाने में पदस्थ जितेंद्र सेन अगस्त 2018 में खंडवा से अपनी ड्यूटी के लिए भुसावल के लिए निकले थे. हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर दी थी। हादसे में गंभीर घायल जितेंद्र ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था. भुसावल में रेलवे जीआरपी थाने में पदस्थ जितेंद्र सेन की ड्यूटी के दौरान जाते वक्त सड़क हादसे में मौत हो गई थी. इस मामले को लेकर परिजनों ने एडवोकेट राजेश खंडेलवाल द्वारा मान्य न्यायालय में गुहार लगाई थी. उनका कहना था कि जितेंद्र परिवार के एकमात्र कमाने वाले और परिवार के बड़े सदस्य थे. उनके जाने के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई है. कोविड-19 के इस दौर में उनका परिवार आर्थिक तंगी के बीच अपना जीवन यापन कर रहा है. कोर्ट ने दोनों ही पक्षों के तर्क सुनने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए इंश्योरेंस कंपनी को 95 लाख 58 हजार रुपए परिजनों को हुई क्षति पूर्ति राशि देने का आदेश दिया.


पहले भी कोर्ट ने दिए ऐसे आदेश

इंदौर की जिला कोर्ट पहले भी इस तरह के मामलों में ऐसे फैसले इंश्योरेंस कंपनी को सुना चुकी है. वहीं अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में इंश्योरेंस कंपनी पीड़ित परिवार को किस तरह से क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करती है.

Last Updated : Jan 9, 2021, 2:06 PM IST
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