ETV Bharat / state

नाबालिग से दुष्कर्म के अपराधी को 10 वर्ष की सजा, कोर्ट में 7 साल बाद फैसला

इंदौर की जिला अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले अपराधी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. दुष्कर्म का यह मामला 2014 का है. जब जिले के बाणगंगा थाना क्षेत्र में आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा के साथ आरोपी राहुल ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था.

author img

By

Published : Apr 2, 2021, 12:21 AM IST

District court
जिला कोर्ट

इंदौर। जिले में महिलाओं के साथ अपराध के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. इन अपराधों को रोकने के लिए सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है. इसी कड़ी में इंदौर की जिला अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले अपराधी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है.

2014 की है घटना
दुष्कर्म का यह मामला 2014 का है. जब जिले के बाणगंगा थाना क्षेत्र में आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा के साथ आरोपी राहुल ने दुष्कर्म की की घटना को अंजाम दिया था. जिसके बाद पुलिस को इसकी शिकायत मिलने पर आरोपी को गिरफ्तार किया था और उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था.

पॉक्सो के लिए विशेष अदालत बनने पर भी न्याय में देरी, अपराधों में कमी नहीं

7 साल बाद मिली सजा

इस मामले की सुनवाई इंदौर की जिला कोर्ट में चल रही थी. करीब 7 साल तक चले इस मुकदमे के बाद अब कोर्ट ने अपराधी को दंडित किया है. कोर्ट ने अपराधी को 10 वर्ष के कारावास की सजा के अलावा 5000 रुपए जुमाना भी लगाया है और इसका भुकतान न करने पर अपराधी को 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा का भी आदेश दिया गया है.

इंदौर। जिले में महिलाओं के साथ अपराध के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. इन अपराधों को रोकने के लिए सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है. इसी कड़ी में इंदौर की जिला अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले अपराधी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है.

2014 की है घटना
दुष्कर्म का यह मामला 2014 का है. जब जिले के बाणगंगा थाना क्षेत्र में आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा के साथ आरोपी राहुल ने दुष्कर्म की की घटना को अंजाम दिया था. जिसके बाद पुलिस को इसकी शिकायत मिलने पर आरोपी को गिरफ्तार किया था और उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था.

पॉक्सो के लिए विशेष अदालत बनने पर भी न्याय में देरी, अपराधों में कमी नहीं

7 साल बाद मिली सजा

इस मामले की सुनवाई इंदौर की जिला कोर्ट में चल रही थी. करीब 7 साल तक चले इस मुकदमे के बाद अब कोर्ट ने अपराधी को दंडित किया है. कोर्ट ने अपराधी को 10 वर्ष के कारावास की सजा के अलावा 5000 रुपए जुमाना भी लगाया है और इसका भुकतान न करने पर अपराधी को 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा का भी आदेश दिया गया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.