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कोर्ट ने खारिज की रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वालों की जमानत याचिका

कोरोना काल में जीवन रक्षक साबित हो रहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी की याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है.

जिला कोर्ट
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Published : May 3, 2021, 9:37 AM IST

इंदौर। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले आरोपी की याचिका जिला कोर्ट ने खारिज कर दी है. पिछले दिनों पुलिस ने मान सिंह नामक एक व्यक्ति को कोरोना संक्रमित मरीजों को लगने वाले इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए पकड़ा था. इस पूरे मामले में आरोपी की ओर से इंदौर की जिला कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दायर की गई थी. जिसमें उल्लेख किया गया था कि पुलिस ने बगैर जांच के ही केस दर्ज कर लिया है.


पुलिस ने याचिका पर जताई आपत्ति

वहीं जमानत की अर्जी पर पुलिस ने आपत्ति जताते हुए कहा कि आरोपी को अधिक मूल्य पर इंजेक्शन बेचते हुए पकड़ा है. उसके साक्ष्य भी मौजूद है यदि उसे जमानत मिलती है तो साक्ष्यों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है.

रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी मामले में एसआईटी जांच की मांग

याचिका खारिज करने के साथ कोर्ट ने कही ये बात

वहीं, कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा, इंजेक्शन की कमी से किसी की मौत हो जाना उसे अप्रत्यक्ष रूप से मृत्यु देने के समान है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने काफी सख्त टिप्पणी करते हुए आरोपी की जमानत याचिका को खारिज किया है, बता दें कि पुलिस ने लगातार कई आरोपियों को कालाबाजारी करते हुए गिरफ्तार किया है. फिलहाल, आरोपियों से लगातार पूछताछ भी की जा रही है.


इंदौर। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले आरोपी की याचिका जिला कोर्ट ने खारिज कर दी है. पिछले दिनों पुलिस ने मान सिंह नामक एक व्यक्ति को कोरोना संक्रमित मरीजों को लगने वाले इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए पकड़ा था. इस पूरे मामले में आरोपी की ओर से इंदौर की जिला कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दायर की गई थी. जिसमें उल्लेख किया गया था कि पुलिस ने बगैर जांच के ही केस दर्ज कर लिया है.


पुलिस ने याचिका पर जताई आपत्ति

वहीं जमानत की अर्जी पर पुलिस ने आपत्ति जताते हुए कहा कि आरोपी को अधिक मूल्य पर इंजेक्शन बेचते हुए पकड़ा है. उसके साक्ष्य भी मौजूद है यदि उसे जमानत मिलती है तो साक्ष्यों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है.

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याचिका खारिज करने के साथ कोर्ट ने कही ये बात

वहीं, कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा, इंजेक्शन की कमी से किसी की मौत हो जाना उसे अप्रत्यक्ष रूप से मृत्यु देने के समान है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने काफी सख्त टिप्पणी करते हुए आरोपी की जमानत याचिका को खारिज किया है, बता दें कि पुलिस ने लगातार कई आरोपियों को कालाबाजारी करते हुए गिरफ्तार किया है. फिलहाल, आरोपियों से लगातार पूछताछ भी की जा रही है.


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