इंदौर। सर्वाधिक तेजी से बढ़ रहे कोरोना मरीजों के मामले और अस्पतालों में ऑक्सीजन एवं बिस्तर की सीमित उपलब्धता के चलते इंदौर में 23 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है. यह फैसला क्राइसिस कमिटी की बैठक में लिया गया.
19 से 23 अप्रैल तक लगा कोरोन कर्फ्यू
क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी की बैठक में लिए गए निर्णय के मुताबिक 19 से 23 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा. इंदौर जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इंदौर जिले में मरीजों के संक्रमण की दर अधिक है. अस्पतालों में सात हजार तक ही बिस्तरों की संख्या है, जिसके चलते अस्पतालों में मरीजों को बेड मिलना मुश्किल हो रहा है. यही स्थिति ऑक्सीजन को लेकर भी है. ऐसी स्थिति में आवश्यक हो गया है कि संक्रमण को स्थिर करने के लिए अथवा संसाधनों की उपलब्धता निर्धारित करने के लिहाज से शहर में अगले पांच दिनों तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहना आवश्यक है.
औद्योगिक गतिविधियों, किराना और दूध आदि को छूट
लॉकडाउन के दौरान इंदौर में मेडिकल व्यवसाय चिकित्सा एवं उपचार संबंधी समानांतर उद्योगों को छूट रहेगी. इसके अलावा पीथमपुर समेत अन्य इलाकों की ओर औद्योगिक गतिविधियों में काम करने वाले संस्थानों में कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए भी कर्फ्यू के दौरान छूट रहेगी. शहर में किराने की दुकानें सुबह 6:00 से शाम 4:00 बजे तक खोली जा सकेंगी. इसके अलावा दूध की बिक्री सुबह 6:00 बजे से 7:00 बजे तक की जा सकेगी.
कोरोना कर्फ्यू के बावजूद बेवजह घरों से बाहर निकल रहे लोग
चोइथराम फल सब्जी मंडी शाम 4:00 बजे तक खुल सकेगी लेकिन मंडियों से सब्जी खरीदने वालों के द्वारा लगाए जाने वाले हाट बाजार प्रतिबंधित रहेंगे. इसके अलावा राशन की दुकान एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित परिवहन एवं कामकाज प्रतिबंध की स्थिति से मुक्त रहेगा. इसी प्रकार प्रतियोगी परीक्षाओं और अन्य परीक्षाओं के छात्र और अभ्यर्थी परीक्षाओं में आवश्यक रूप से शामिल हो सकेंगे. वहीं बीमा कंपनियों और इनकम टैक्स आदि जमा करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट कार्यालयों को भी छूट की लिस्ट में शामिल किया गया है.