इंदौर। शहर के महिला पुलिस थाने में पिछले दिनों एक युवती ने कांग्रेस विधायक के बेटे के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था. इस पूरे मामले में विधायक के बेटे ने अग्रिम जमानत के लिए जिला कोर्ट में याचिका लगाई थी. जिसे सोमवार को कोर्ट ने खारिज कर दिया.
कांग्रेस विधायक के बेटे की जमानत खारिज
दरअसल, कोर्ट में बड़नगर के कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे और कांग्रेस नेता करण मोरवाल ने दुष्कर्म के मामले में अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई थी. सोमवार को इस पूरे मामले में इंदौर की जिला एवं सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई. इस दौरान जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी पक्ष की अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया. बता दें कि, याचिका को कोर्ट ने इसलिए खारिज किया कि फरियादी ने कोर्ट के समक्ष विभिन्न तरह के साक्ष्य प्रस्तुत किए थे.
कोर्ट ने इसलिए खारिज की याचिका
वहीं, पुलिस ने भी अपनी केस डायरी में विभिन्न तरह के साक्ष्यों का उल्लेख किया था, जिसमें आरोपी और युवती की व्हाट्सएप चैटिंग के साथ ही अलग-अलग तरह के साक्ष्य शामिल थे. ऐसे में कोर्ट ने सभी साक्ष्यों को देखते हुए आरोपी की अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया गया.
लगातार फरार चल रहा है आरोपी
बता दें कि पीड़ित महिला ने आरोपी के खिलाफ शहर के महिला थाने में लगभग 1 महीने पहले शिकायत दर्ज कराई थी. जिसके बाद पुलिस ने कांग्रेस विधायक मोरवाल के बेटे करण मोरवाल पर दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था. वहीं, पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए विभिन्न तरह के प्रयास भी कर रही है, लेकिन आरोपी लगातार फरार चल रहा है.
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जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन
बता दें कि पिछले दिनों युवती ने पूरे मामले को लेकर आईजी से भी मुलाकात की थी. वहीं, आईजी ने भी पीड़ित युवती को आश्वासन दिया था कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इस बीच सोमवार को आरोपी ने इंदौर के जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन लगाया, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. ऐसे में देखने वाली बात होगी कि पुलिस आरोपी को कब तक गिरफ्तार कर पाती है.