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इंदौर में आज से खुलेंगे सिनेमा हॉल - इंदौर न्यूज

इंदौर में आज से सिनेमा हॉल और अन्य धार्मिक गतिविधियां को फिर शुरू करने के लिए जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है, लेकिन कंटेनमेंट एरिया में पहले की तरह पाबंदी जारी रहेगी.

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Published : Feb 5, 2021, 8:34 AM IST

Updated : Feb 5, 2021, 8:53 AM IST

इंदौर। मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में बीते 9 महीने से बंद पड़े सिनेमा हॉल और अन्य धार्मिक गतिविधियां अब फिर शुरू हो सकेगी. प्रशासन की अनुमति के बाद आज से 100 फीसदी क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खुल जाएंगे. वहीं शहर में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक धार्मिक गतिविधियां, मेले और जनसभाएं करने संबंधी भी जिला प्रशासन ने स्वीकृति आदेश जारी किया है. जिसके बाद अब सार्वजनिक रूप से मेले और धार्मिक सभा में भंडारे आदि फिर शुरू हो सकेंगे. हालांकि ये छूट कंटेनमेंट एरिया में नहीं रहेगी. वहां पहले की तरह पाबंदी जारी रहेगी.

Cinema hall
सिनेमा हॉल

कंटेनमेंट जोन में जारी रहेगी पाबंदी

जारी आदेशानुसार जिले में कंटेनमेंट जोन के बाहर खुले मैदान में और बंद सिनेमा हॉल में कोरोना से बचाव के लिए फेस मास्क, सामाजिक दूरी और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था के पालन करने की शर्त पर सामाजिक, धार्मिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक और जन सभाएं संबंधित क्षेत्र के एसडीएम से अनुमति लेने के बाद आयोजित की जा सकेगी. मेले आदि के आयोजन भी इन शर्तों का पालन करते हुए संबंधित एसडीएम से अनुमति लेने के बाद आयोजित किये जा सकेंगे.

सिनेमा थियेटर संचालकों को करना होगा नियमों का पालन

इसी तरह सिनेमा हॉल और थियेटर पूर्ण क्षमता के साथ संचालिए किए जाएंगे. इसके लिए सिनेमा हॉल या थियेटर संचालकों को भारत सरकार द्वारा जारी किये गये मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करना अनिवार्य रहेगा. बाकि आदेश और उसमें समय-समय पर दी गई छूट पूर्ववत लागू रहेगी. इंदौर जिले में फिलहाल तमाम मल्टीप्लेक्स सिनेमा और अन्य धार्मिक गतिविधियां कोरोना संक्रमण के कारण बंद थी. इसके अलावा भोजन, भंडारे, मेले और अन्य धार्मिक गतिविधियों पर भी कोरोना के कारण प्रतिबंध था. अब जबकि संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण देखा जा रहा है, तो तमाम गतिविधियां फिर से शुरू की जा रही हैं.

इंदौर। मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में बीते 9 महीने से बंद पड़े सिनेमा हॉल और अन्य धार्मिक गतिविधियां अब फिर शुरू हो सकेगी. प्रशासन की अनुमति के बाद आज से 100 फीसदी क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खुल जाएंगे. वहीं शहर में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक धार्मिक गतिविधियां, मेले और जनसभाएं करने संबंधी भी जिला प्रशासन ने स्वीकृति आदेश जारी किया है. जिसके बाद अब सार्वजनिक रूप से मेले और धार्मिक सभा में भंडारे आदि फिर शुरू हो सकेंगे. हालांकि ये छूट कंटेनमेंट एरिया में नहीं रहेगी. वहां पहले की तरह पाबंदी जारी रहेगी.

Cinema hall
सिनेमा हॉल

कंटेनमेंट जोन में जारी रहेगी पाबंदी

जारी आदेशानुसार जिले में कंटेनमेंट जोन के बाहर खुले मैदान में और बंद सिनेमा हॉल में कोरोना से बचाव के लिए फेस मास्क, सामाजिक दूरी और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था के पालन करने की शर्त पर सामाजिक, धार्मिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक और जन सभाएं संबंधित क्षेत्र के एसडीएम से अनुमति लेने के बाद आयोजित की जा सकेगी. मेले आदि के आयोजन भी इन शर्तों का पालन करते हुए संबंधित एसडीएम से अनुमति लेने के बाद आयोजित किये जा सकेंगे.

सिनेमा थियेटर संचालकों को करना होगा नियमों का पालन

इसी तरह सिनेमा हॉल और थियेटर पूर्ण क्षमता के साथ संचालिए किए जाएंगे. इसके लिए सिनेमा हॉल या थियेटर संचालकों को भारत सरकार द्वारा जारी किये गये मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करना अनिवार्य रहेगा. बाकि आदेश और उसमें समय-समय पर दी गई छूट पूर्ववत लागू रहेगी. इंदौर जिले में फिलहाल तमाम मल्टीप्लेक्स सिनेमा और अन्य धार्मिक गतिविधियां कोरोना संक्रमण के कारण बंद थी. इसके अलावा भोजन, भंडारे, मेले और अन्य धार्मिक गतिविधियों पर भी कोरोना के कारण प्रतिबंध था. अब जबकि संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण देखा जा रहा है, तो तमाम गतिविधियां फिर से शुरू की जा रही हैं.

Last Updated : Feb 5, 2021, 8:53 AM IST
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