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कांवड़ यात्रा के दौरान इंदौर- खंडवा मार्ग पर भारी वाहनों के रूट में किया गया बदलाव - meeting of District Road Safety Committee in Indore

इंदौर-खंडवा स्थित मार्ग को कावड़ यात्राओं के दौरान भारी वाहनों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है. देशभर में कांवडियों के साथ होने वाली वाहन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ऐसा किया गया है.

इंदौर- खंडवा मार्ग पर भारी वाहनों के रूट में किया गया बदलाव
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Published : Jul 16, 2019, 9:54 PM IST

इंदौर। इंदौर-खंडवा स्थित मार्ग को कांवड़ यात्राओं के दौरान भारी वाहनों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है. देशभर में कांवडियों के साथ होने वाली वाहन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ऐसा किया गया है. जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि उक्त मार्ग पर धार्मिक यात्रा होने से श्रद्धालुओं को असुविधा न हो, इसलिये इंदौर- खण्डवा मार्ग पर चलने वाले भारी वाहनों का रूट परिवर्तन किया जायेगा.

यह आदेश 15 अगस्त 2019 तक प्रभावशील होगा. इस रूट पर चलने वाले हैवी वाहन सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक इंदौर तेजाजी नगर से डायवर्ट रूट राऊ- महू मार्ग से संचालित होंगे. जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार दुग्ध वाहन, नगर निगम की स्वास्थ्य सेवाओं में लगे वाहन, पुलिस वाहन, फायर ब्रिगेड, पानी टैंकर, आर्मी के वाहन, विद्युत मंडल के कार्य में संलग्न वाहन, एलपीजी/पेट्रोलियम पदार्थ वाहन, कृषि उपज मण्डी में सब्जी ले जाने वाले वाहन तथा यात्री बसों पर प्रतिबंध का आदेश लागू नहीं होगा.

इंदौर-खण्डवा मार्ग पर जुलाई के महीने में धार्मिक कांवड़ यात्रा होने के कारण पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं की संख्या सबसे ज्यादा होती है. इसकी वजह खंडवा मार्ग पर ओंकारेश्वर मंदिर है. कांवड़ नर्मदा नदी से जल लेकर इसी मार्ग से पैदल कांवड़ यात्रा करते हुए महाकाल मंदिर उज्जैन पहुंचते हैं. इस दौरान कांवड़ियों के साथ कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं. इस श्रावण मास में कांवड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव ने केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम के द्वारा इंदौर-खण्डवा मार्ग पर संचालित हैवी गुड्स वाहनों का रूट परिवर्तन करने का आदेश जारी किया है.

इंदौर। इंदौर-खंडवा स्थित मार्ग को कांवड़ यात्राओं के दौरान भारी वाहनों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है. देशभर में कांवडियों के साथ होने वाली वाहन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ऐसा किया गया है. जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि उक्त मार्ग पर धार्मिक यात्रा होने से श्रद्धालुओं को असुविधा न हो, इसलिये इंदौर- खण्डवा मार्ग पर चलने वाले भारी वाहनों का रूट परिवर्तन किया जायेगा.

यह आदेश 15 अगस्त 2019 तक प्रभावशील होगा. इस रूट पर चलने वाले हैवी वाहन सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक इंदौर तेजाजी नगर से डायवर्ट रूट राऊ- महू मार्ग से संचालित होंगे. जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार दुग्ध वाहन, नगर निगम की स्वास्थ्य सेवाओं में लगे वाहन, पुलिस वाहन, फायर ब्रिगेड, पानी टैंकर, आर्मी के वाहन, विद्युत मंडल के कार्य में संलग्न वाहन, एलपीजी/पेट्रोलियम पदार्थ वाहन, कृषि उपज मण्डी में सब्जी ले जाने वाले वाहन तथा यात्री बसों पर प्रतिबंध का आदेश लागू नहीं होगा.

इंदौर-खण्डवा मार्ग पर जुलाई के महीने में धार्मिक कांवड़ यात्रा होने के कारण पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं की संख्या सबसे ज्यादा होती है. इसकी वजह खंडवा मार्ग पर ओंकारेश्वर मंदिर है. कांवड़ नर्मदा नदी से जल लेकर इसी मार्ग से पैदल कांवड़ यात्रा करते हुए महाकाल मंदिर उज्जैन पहुंचते हैं. इस दौरान कांवड़ियों के साथ कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं. इस श्रावण मास में कांवड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव ने केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम के द्वारा इंदौर-खण्डवा मार्ग पर संचालित हैवी गुड्स वाहनों का रूट परिवर्तन करने का आदेश जारी किया है.

Intro:देशभर मे कावड़ यात्राओं के दौरान कावडियों के साथ होने वाली वाहन दुर्घटनाएं रोकने के लिए इस बार इंदौर खंडवा स्थित मार्ग को भारी वाहनों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार दुग्ध वाहन, नगर निगम की स्वास्थ्य सेवाओं में लगे वाहन, पुलिस वाहन, फायर ब्रिगेड, पानी टैंकर, आर्मी के वाहन, विद्युत मंडल के कार्य में संलग्न वाहन, एलपीजी/पेट्रोलियम पदार्थ वाहन, कृषि उपज मण्डी में सब्जी ले जाने वाले वाहन तथा यात्री बसें प्रतिबंधित आदेश से मुक्त रहेंगे। Body:इंदौर-खण्डवा मार्ग पर माह जुलाई में धार्मिक कावड़ यात्रा होने के कारण पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं की संख्या सर्वाधिक होती है इसकी वजह खंडवा मार्ग पर ओंकारेश्वर मंदिर है कावड़िए नर्मदा नदी से नर्मदा जल लेकर इसी मार्ग से पैदल कावड़ यात्रा करते हुए महाकाल मंदिर उज्जैन पहुंचते हैं इस दौरान कावड़ियों के साथ कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी है इस श्रावण मास में कावडि़यों की
सुरक्षा को देखते हुए कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव ने केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 तथा केन्द्रीय मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इंदौर से खण्डवा मार्ग पर संचालित हैवी गुड्स वाहनों का रूट परिवर्तन करने का आदेश जारी किया है। इस रूट पर चलने वाले हैवी वाहन प्रात: 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक इंदौर तेजाजीनगर से डायवर्ट रूट राऊ-महू मार्ग से संचालित होंगे। दरअसल उक्त निर्णय जिला सड़क सुरक्षा समिति की 10 जुलाई को सम्पन्न हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि उक्त मार्ग पर धार्मिक कावड़ यात्रा होने से श्रद्धालुओं को असुविधा न हो, इसलिये इंदौर-खण्डवा मार्ग पर चलने वाले भारी वाहनों का रूट परिवर्तन किया जायेगा। यह आदेश 15 अगस्त 2019 तक प्रभावशील होगा।Conclusion:फाइल फोटो
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