इंदौर। वकीलों को भीषण गर्मी से एक बड़ी राहत मिली है, वकील अब गर्मी में बिना काला कोट पहने विधिक काम कर सकेंगे. भीषण गर्मी को देखते हुए जिला कोर्ट ने आदेश जारी किया है जिसमें वकीलों को कालाकोट पहनने को लेकर छूट दी गई है. जिला कोर्ट ने यह आदेश15 अप्रैल से आगामी 15 जुलाई तक के लिए जारी किया हैं.
जिला अभिभाषक संघ के सचिव ने बताया कि काला कोट पहनना वकीलों के लिए जरुरी है लेकिन बढ़ते तापमान के मद्देनजर जिला कोर्ट ने वकीलों के हित में यह आदेश जारी किया गया है. जिसके तहत अब कोट पहने बिना भी वकीलों को विधिक काम करने के लिए छूट दी गई है. यह छूट 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक के लिए दी गई है. कोर्ट की यह छूट वकीलों के लिए बड़ी राहत है. जिससे वकील बेहद खुश हैं.
वकीलों का कहना है कि गर्मी में काला कोट पहनने से बड़ी तकलीफ होती है. कोट पहनने के कारण गर्मी और भी बढ़ जाती है. हर साल गर्मी में वकीलों को कोट पहनने के लिए विशेष दिनों में छूट दी जाती है. हालांकि यह छूट केवल जिला कोर्ट में ही लागू है हाईकोर्ट में अभी तक वकीलों को कोट से राहत नहीं मिली है.