इंदौर। भय्यू महाराज सुसाइड केस में(bhayyu maharaj suicide case)आखिरकार जेल में बंद उनकी सेवादार पलक को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. बता दें अभी इस पूरे मामले में विनायक और शरद जेल में बंद है. उनकी ओर से भी उनके एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख कर जमानत याचिका पेश की है. संभावना जताई जा रही है कि जल्द उन्हें भी जमानत मिल सकती है.
सुप्रीम कोर्ट ने दी सशर्त जमानत: भय्यू महाराज सुसाइड केस में इंदौर की जिला कोर्ट ने आरोपी पलक, शरद एवं विनायक को सजा सुनाई थी. इसको देखते हुए तीनों आरोपियों ने इंदौर हाईकोर्ट में याचिका लगाई और सजा को लेकर चुनोती दी. वहीं तीनों आरोपियों को कोशिशों के बाद भी जमानत नहीं मिल रही थी. जिसके चलते आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया. वहां से आरोपी रही सेवादार पलक को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है (supreme court granted bail to sevadar palak).बता दें सेवादार पलक की ओर से वरिष्ठ एडवोकेट अविनाश शिरपुरकर ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पेश की थी. जिस पर सुप्रीम कोर्ट के सामने यह तर्क रखे कि भय्यू महाराज सुसाइड केस को काफी दिन हो चुके हैं और जिला कोर्ट ने भी आरोपियों को सजा सुना दी है. वहीं पूरा मामला इंदौर हाई कोर्ट के सामने मौजूद है लेकिन किन्हीं कारणों के चलते आरोपियों को जमानत नहीं मिल रही है. कई तरह की संभावनाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को जमानत दे दी है. वहीं आने वाले दिनों में आरोपी विनायक और शरद को भी जमानत मिल सकती है.
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सेवादार शरद को भी मिल सकती है जमानत: बता दे शरद की ओर से एडवोकेट धर्मेंद्र गुर्जर ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. शरद ने भी अपने एडवोकेट धर्मेंद्र के माध्यम से जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका लगाई है. जिस पर आने वाले दिनों में सुनवाई होगी. ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सेवादार पलक को जमानत दे दी है तो निश्चित तौर पर भी आरोपी रहे सेवादार शरद को भी जमानत मिल सकती है.