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इंदौर: इंजीनियर को ट्रक के नीचे धक्का देने वाले युवक की जमानत याचिका खारिज

इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र में एक हफ्ते पहले हुए दो इंजीनियर युवकों के विवाद में एक की ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई थी. मामले में आरोपी युवक की ओर से जमानत के लिए लगाई अर्जी जिला कोर्ट ने खारिज कर दी है.

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Published : Dec 25, 2020, 3:21 PM IST

indore
इंजीनियर को ट्रक के नीचे धक्का देने वाले युवक की जमानत याचिका खारिज

इंदौर। तकरीबन 7 दिन पहले इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र के शेख हातिम चौराहे पर दो इंजीनियर युवकों में एक्सीडेंट को लेकर विवाद हुआ था. इस विवाद में एक इंजीनियर ने दूसरे इंजीनियर को जमकर पीटा था और इसी दौरान वहां से गुजर रहे एक ट्रक की चपेट में एक युवक आ गया था. जिसमें उसकी मौत हो गई थी. मामले में एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था. जिसे कोर्ट के समक्ष पेश किया गया. जहां से उसे जेल भेज दिया गया था. लेकिन घटना को 7 दिन बीत जाने के बाद आरोपी पक्ष की ओर से इंदौर की जिला कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया.

इस पूरे ही मामले में पुलिस ने विकास यादव को गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष पेश किया था. जहां से उसे कोर्ट ने जेल भेज दिया था. वहीं घटना को बीते 7 दिन हो चुके हैं आरोपी पक्ष की ओर से इंदौर की जिला एवं सत्र न्यायालय में एक जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने उस अर्जी को खारिज कर दिया. वहीं कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि एक परिवार के बेटे की मौत हुई है. उसकी पत्नी बच्चों को जीवन भर इसका दुख रहेगा. पुलिस भी अभी पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. ऐसे में जमानत अर्जी पर विचार नहीं किया जा सकता.

यह है पूरा मामला:- Live accident: एक्सीडेंट के बाद हुआ विवाद और फिर लड़ते हुए डंपर की चपेट में आया युवक

विकास ने दी थी सिद्धार्थ को धमकी

जमानत अर्जी पर शासन की ओर से लोक अभियोजक अभिजीत राठौर ने पैरवी की. दोनों तरफ से जमकर तर्क वितर्क कोर्ट के समक्ष रखे गए. वहीं लोक अभियोजक अभिजीत राठौर ने पैरवी करते हुए कहा कि यह मामला गैर इरादतन हत्या का नहीं है. गवाहों के बयानों के आधार पर उन्होंने कहा कि विकास ने सिद्धार्थ को धमकी भी दी थी कि आज तेरा काम खत्म कर देता हूं और यह कहते हुए उसने वहां से गुजर रहे ट्रक के नीचे सिद्धार्थ को धक्का दे दिया.

इंदौर। तकरीबन 7 दिन पहले इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र के शेख हातिम चौराहे पर दो इंजीनियर युवकों में एक्सीडेंट को लेकर विवाद हुआ था. इस विवाद में एक इंजीनियर ने दूसरे इंजीनियर को जमकर पीटा था और इसी दौरान वहां से गुजर रहे एक ट्रक की चपेट में एक युवक आ गया था. जिसमें उसकी मौत हो गई थी. मामले में एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था. जिसे कोर्ट के समक्ष पेश किया गया. जहां से उसे जेल भेज दिया गया था. लेकिन घटना को 7 दिन बीत जाने के बाद आरोपी पक्ष की ओर से इंदौर की जिला कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया.

इस पूरे ही मामले में पुलिस ने विकास यादव को गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष पेश किया था. जहां से उसे कोर्ट ने जेल भेज दिया था. वहीं घटना को बीते 7 दिन हो चुके हैं आरोपी पक्ष की ओर से इंदौर की जिला एवं सत्र न्यायालय में एक जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने उस अर्जी को खारिज कर दिया. वहीं कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि एक परिवार के बेटे की मौत हुई है. उसकी पत्नी बच्चों को जीवन भर इसका दुख रहेगा. पुलिस भी अभी पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. ऐसे में जमानत अर्जी पर विचार नहीं किया जा सकता.

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विकास ने दी थी सिद्धार्थ को धमकी

जमानत अर्जी पर शासन की ओर से लोक अभियोजक अभिजीत राठौर ने पैरवी की. दोनों तरफ से जमकर तर्क वितर्क कोर्ट के समक्ष रखे गए. वहीं लोक अभियोजक अभिजीत राठौर ने पैरवी करते हुए कहा कि यह मामला गैर इरादतन हत्या का नहीं है. गवाहों के बयानों के आधार पर उन्होंने कहा कि विकास ने सिद्धार्थ को धमकी भी दी थी कि आज तेरा काम खत्म कर देता हूं और यह कहते हुए उसने वहां से गुजर रहे ट्रक के नीचे सिद्धार्थ को धक्का दे दिया.

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