इंदौर। प्रदेश के सबसे चर्चित हनीट्रैप मामले में इंदौर की जिला कोर्ट में आरोपी ओमप्रकाश कोरी की ओर से जमानत याचिका लगाई गई, जिस पर सरकारी वकील और आरोपी के वकील के बीच तर्क वितर्क हुए. जिसके बाद जिला कोर्ट ने आरोपी ओमप्रकाश कोरी की जमानत याचिका खारिज कर दी है.
बता दें हनीट्रैप मामले में पांच महिला आरोपी और एक उनका ड्राइवर भी आरोपी है, सभी को इंदौर की जिला जेल में बंद किया गया है. वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने कोर्ट के समक्ष चालान भी पेश कर दिया है. वहीं इंदौर की जिला कोर्ट में आरोपी ओमप्रकाश कोरी की ओर से एक जमानत याचिका पेश किया गया था. आरोपी की ओर से ये लिखा गया कि वो मुख्य आरोपी की कार को लेकर आया था, उसका इस पूरे मामले से कोई लेना-देना नहीं है.
वहीं जिस फरियादी हरभजन सिंह की शिकायत पर कार्रवाई की गई है. उस फरियादी हरभजन सिंह ने भी आरोपी ओमप्रकाश के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की. सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आरोपी ओमप्रकाश कोरी ने कोर्ट के सामने जमानत याचिका पेश की. जिस पर अपर लोक अभियोजक अभिजीत राठौर और आरोपी के वकील के बीच तर्क वितर्क हुआ. जिसके बाद जिला कोर्ट ने आरोपी ओम प्रकाश कोरी की जमानत याचिका खारिज कर दी है. आरोपी ओमप्रकाश कोरी ने पहले भी दो बार जमानत याचिका कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की थी, उस समय भी ओम प्रकाश कोरी की जमानत याचिका खारिज हो गई थी.