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हनी ट्रेप मामले में आरोपी ड्राइवर की जमानत याचिका खारिज - हनी ट्रेप मामले में

हनी ट्रैप मामले में आरोपी ड्राइवर के परिजनों ने जिला कोर्ट में जमानत याचिका पेश की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

हनी ट्रेप मामले में आरोपी ड्राइवर की जमानत याचिका खारिज
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Published : Oct 4, 2019, 12:38 AM IST

इंदौर। हनी ट्रैप के मामले में पांच महिला आरोपियों के साथ पुलिस ने उनके ड्राइवर भी पकड़ा था, मामले में ड्राइवर सहित पांचों महिलाओं को पुलिस ने जेल पहुंचा दिया था, लेकिन गुरूवार को इंदौर की जिला कोर्ट में ड्राइवर के परिजनों ने उसकी जमानत के लिए जमानत याचिका पेश की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

हनी ट्रेप मामले में आरोपी ड्राइवर की जमानत याचिका खारिज


ड्राइवर ओम प्रकाश पुरी के परिजनों ने इंदौर की जिला कोर्ट में जमानत याचिका पेश की, जमानत याचिका के पीछे आरोपी पक्ष के वकील ने कई तरह के तर्क कोर्ट के सामने रखें. वहीं सरकारी वकील ने पूरे ही मामले में कई तरह के तर्क रखते हुए जमानत याचिका को खारिज करने का निवेदन कोर्ट से किया, जिसे कोर्ट ने मानते हुए ड्राइवर ओम प्रकाश कोरी की जमानत याचिका खारिज कर दी.


अपर लोक अभियोजन अधिकारी अभिजीत सिंह राठौर ने कोर्ट के समक्ष तर्क रखे कि आरोपी ड्राइवर ओमप्रकाश कोरी महिलाओं के साथ ही आता और जाता था अतः ड्राइवर के पास महिलाओं से संबंधित कई जानकारियां है. यदि उसे जमानत दे दी जाती है तो वह बाहर आकर महिलाओं से संबंधित साक्ष्य को खत्म कर सकता है अतः उसकी जमानत याचिका निरस्त कर दी जाए.

इंदौर। हनी ट्रैप के मामले में पांच महिला आरोपियों के साथ पुलिस ने उनके ड्राइवर भी पकड़ा था, मामले में ड्राइवर सहित पांचों महिलाओं को पुलिस ने जेल पहुंचा दिया था, लेकिन गुरूवार को इंदौर की जिला कोर्ट में ड्राइवर के परिजनों ने उसकी जमानत के लिए जमानत याचिका पेश की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

हनी ट्रेप मामले में आरोपी ड्राइवर की जमानत याचिका खारिज


ड्राइवर ओम प्रकाश पुरी के परिजनों ने इंदौर की जिला कोर्ट में जमानत याचिका पेश की, जमानत याचिका के पीछे आरोपी पक्ष के वकील ने कई तरह के तर्क कोर्ट के सामने रखें. वहीं सरकारी वकील ने पूरे ही मामले में कई तरह के तर्क रखते हुए जमानत याचिका को खारिज करने का निवेदन कोर्ट से किया, जिसे कोर्ट ने मानते हुए ड्राइवर ओम प्रकाश कोरी की जमानत याचिका खारिज कर दी.


अपर लोक अभियोजन अधिकारी अभिजीत सिंह राठौर ने कोर्ट के समक्ष तर्क रखे कि आरोपी ड्राइवर ओमप्रकाश कोरी महिलाओं के साथ ही आता और जाता था अतः ड्राइवर के पास महिलाओं से संबंधित कई जानकारियां है. यदि उसे जमानत दे दी जाती है तो वह बाहर आकर महिलाओं से संबंधित साक्ष्य को खत्म कर सकता है अतः उसकी जमानत याचिका निरस्त कर दी जाए.

Intro:एंकर - हनी ट्रैप के मामले में पांच महिला आरोपियों के साथ में उनके ड्राइवर भी पकड़ा था जहां पूरे ही मामले में ड्राइवर सहित पांचों महिलाओं को पुलिस ने जेल पहुंचा दिया है वहीं आज इंदौर की जिला कोर्ट में ड्राइवर के परिजनों ने ड्राइवर की जमानत के लिए एक जमानत याचिका पेश की जिसे कोर्ट ने खारिज कर दी।


Body:वीओ - हनी ट्रैप के मामले में आरोपी महिलाओं के साथ एक ड्राइवर को भी इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार किया था बताते हनीट्रैप मामले की मुख्य आरोपी आरती दयाल और 19 वर्ष की छात्रा को इंदौर के निगम अधिकारी से ब्लैकमेल की राशि की वसूली करने के लिए ड्राइवर ओम प्रकाश कोरी ही इंदौर लेकर आया था पुलिस ने योजना बनाकर आरती दयाल 19 वर्षीय छात्रा के साथ ही ड्राइवर ओमप्रकाश कोरी को भी गिरफ्तार किया था जहां आरोपी महिलाओं से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही थी वही ड्राइवर ओमप्रकाश कोरी को पुलिस ने जेल पहुंचा दिया था तथा इन्हीं सब बातों को देखते हुए ड्राइवर ओम प्रकाश पुरी के परिजनों ने इंदौर की जिला कोर्ट में एक जमानत याचिका पेश की जमानत याचिका पेश करने के पीछे आरोपी पक्ष के वकील ने कई तरह के तर्क कोर्ट के समक्ष रखें वही सरकारी वकील ने पूरे ही मामले में कई तरह के तर्क रखते हुए जमानत याचिका को खारिज करने का निवेदन कोर्ट से किया जिसे कोर्ट ने मानते हुए ड्राइवर ओम प्रकाश कोरी की जमानत याचिका खारिज कर दी अपर लोक अभियोजन अधिकारी अभिजीत सिंह राठौर ने कोर्ट के समक्ष तर्क रखे की आरोपी ड्राइवर ओमप्रकाश कोरी महिलाओं के साथ ही आता और जाता था अतः ड्राइवर ओमप्रकाश कोरी को महिलाओं से संबंधित कई जानकारियां है यदि उसे जमानत दे दी जाती है तो वह बाहर आकर महिलाओं से संबंधित साक्ष्य को खत्म कर सकता है अतः उसकी जमानत याचिका निरस्त कर दी जाए अतः कोर्ट ने अपर लोक अभियोजन अधिकारी के मतों से सहमत होते हुए ड्राइवर ओम प्रकाश कोरी की जमानत याचिका निरस्त कर दी।

बाईट - अभिजीत सिंह राठौर , अपर लोक अभियोजन अधिकारी , जिला कोर्ट ,इंदौर


Conclusion:वीओ - फिलहाल हनीट्रैप मामले में लगातार पुलिस जांच में जुटी हुई है पांचों आरोपी महिलाओं से तकरीबन 10 दिनों की पूछताछ के दौरान कई तरह के साक्ष्य पुलिस ने इकट्ठा किया है जिन पर बिंदुवार जांच की जा रही है वहीं आरोपी महिला लगातार जमानत पाने की कोशिश कर रही है और ड्राइवर से जमानत आवेदन पेश करवाने के पीछे भी आरोपी महिलाओं का ही कुछ षड्यंत्र हो सकता है।
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