इंदौर। हनी ट्रैप के मामले में पांच महिला आरोपियों के साथ पुलिस ने उनके ड्राइवर भी पकड़ा था, मामले में ड्राइवर सहित पांचों महिलाओं को पुलिस ने जेल पहुंचा दिया था, लेकिन गुरूवार को इंदौर की जिला कोर्ट में ड्राइवर के परिजनों ने उसकी जमानत के लिए जमानत याचिका पेश की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
ड्राइवर ओम प्रकाश पुरी के परिजनों ने इंदौर की जिला कोर्ट में जमानत याचिका पेश की, जमानत याचिका के पीछे आरोपी पक्ष के वकील ने कई तरह के तर्क कोर्ट के सामने रखें. वहीं सरकारी वकील ने पूरे ही मामले में कई तरह के तर्क रखते हुए जमानत याचिका को खारिज करने का निवेदन कोर्ट से किया, जिसे कोर्ट ने मानते हुए ड्राइवर ओम प्रकाश कोरी की जमानत याचिका खारिज कर दी.
अपर लोक अभियोजन अधिकारी अभिजीत सिंह राठौर ने कोर्ट के समक्ष तर्क रखे कि आरोपी ड्राइवर ओमप्रकाश कोरी महिलाओं के साथ ही आता और जाता था अतः ड्राइवर के पास महिलाओं से संबंधित कई जानकारियां है. यदि उसे जमानत दे दी जाती है तो वह बाहर आकर महिलाओं से संबंधित साक्ष्य को खत्म कर सकता है अतः उसकी जमानत याचिका निरस्त कर दी जाए.