ETV Bharat / state

आधा शटर खोलकर संचालित की जा रहीं थी दुकानें, प्रशासन ने की सील

प्रदेश में कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के उद्देश्य से लगाए गए जनता कर्फ्यू के दौरान किराना दुकान को छोड़कर सभी तरह की दुकानों का व्यापार बंद करने के आदेश जारी किए गए थे. बावजूद इसके दुकानें आधा शटर खोलकर संचालित की जा रही थीं. जिस पर निगम अपर आयुक्त श्रृंगार श्रीवास्तव ने छह दुकानें सील करने की कार्रवाई की है.

author img

By

Published : May 28, 2021, 8:59 PM IST

shop sealed
दुकानें सील

इंदौर। प्रदेश में कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के उद्देश्य से लगाए गए जनता कर्फ्यू के दौरान किराना दुकान को छोड़कर सभी तरह की दुकानों का व्यापार बंद करने के आदेश जारी किए गए थे. बावजूद इसके दुकानें आधा शटर खोलकर संचालित की जा रही थीं. जिस पर निगम अपर आयुक्त श्रृंगार श्रीवास्तव ने छह दुकानें सील करने की कार्रवाई की है.

दुकानें खोलकर जनता कर्फ्यू का उल्लंघन
जिला कलेक्टर मनीष सिंह और नगर निगम निगमायुक्त प्रतिभा पाल के निर्देश पर जनता कर्फ़्यू के दौरान धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया गया है. जिसका पालन कराया जा रहा है. बावजूद इसके शहर के कुछ व्यापारी अपनी दुकानें खोलकर व्यवसाय कर रहे हैं. लगातार एसडीएम पुलिस और निगम का अमला फील्ड पर काम कर रहा है. इसी तारतम्य में शुक्करवार को इंदौर के सुखदेव नगर मेन रोड झोन 16 के अंतर्गत छह दुकानें आधे शटर खोलकर संचालित की जा रही हैं.

आधा शटर खोलकर दिया जा रहा था सामान
सुचना पर निगम अपर आयुक्त श्रृंगार श्रीवास्तव द्वारा कार्रवाई कर पूरी तरह सील कर स्पोट फाइन किया गया. अपर आयुक्त ने बताया कि ऐसे दुकानदारों पर पुलिस विभाग द्वारा एफआईआर की कार्रवाई भी की जाएगी. अपर आयुक्त ने बताया कि छह दुकानें मिक्स सामानों की थीं, जिन्हें आधा शटर खोलकर संचालित किया जा रहा था. शिकायत मिलने के बाद दुकानें सील करने की कार्रवाई की गई.

पुलिस को तराजू छीनना पड़ा भारी, सब्जी विक्रेता ने चाकू से किया हमला, घायल

धारा 188 के तहत होगी कार्रवाई
निगम अपर आयुक्त ने बताया कि इन दुकानों को किसी तरह की अनुमति या छूट नहीं दी गई थी. इन दुकानों को जैसे बुटीक, जूता चप्पल और मिठाई की दुकान थी. इन दुकानदारों पर 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. गौरतलब है कि किराना दुकान के अलावा अन्य किसी भी व्यापारी की दुकान खोलने की अनुमति जिला कलेक्टर ने नहीं दी है. अपर आयुक्त ने बताया कि जहां तक दुकानों की सील हटाने की बात है, वो आला अधिकारियों के निर्देश के बाद की जाएगी.

इंदौर। प्रदेश में कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के उद्देश्य से लगाए गए जनता कर्फ्यू के दौरान किराना दुकान को छोड़कर सभी तरह की दुकानों का व्यापार बंद करने के आदेश जारी किए गए थे. बावजूद इसके दुकानें आधा शटर खोलकर संचालित की जा रही थीं. जिस पर निगम अपर आयुक्त श्रृंगार श्रीवास्तव ने छह दुकानें सील करने की कार्रवाई की है.

दुकानें खोलकर जनता कर्फ्यू का उल्लंघन
जिला कलेक्टर मनीष सिंह और नगर निगम निगमायुक्त प्रतिभा पाल के निर्देश पर जनता कर्फ़्यू के दौरान धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया गया है. जिसका पालन कराया जा रहा है. बावजूद इसके शहर के कुछ व्यापारी अपनी दुकानें खोलकर व्यवसाय कर रहे हैं. लगातार एसडीएम पुलिस और निगम का अमला फील्ड पर काम कर रहा है. इसी तारतम्य में शुक्करवार को इंदौर के सुखदेव नगर मेन रोड झोन 16 के अंतर्गत छह दुकानें आधे शटर खोलकर संचालित की जा रही हैं.

आधा शटर खोलकर दिया जा रहा था सामान
सुचना पर निगम अपर आयुक्त श्रृंगार श्रीवास्तव द्वारा कार्रवाई कर पूरी तरह सील कर स्पोट फाइन किया गया. अपर आयुक्त ने बताया कि ऐसे दुकानदारों पर पुलिस विभाग द्वारा एफआईआर की कार्रवाई भी की जाएगी. अपर आयुक्त ने बताया कि छह दुकानें मिक्स सामानों की थीं, जिन्हें आधा शटर खोलकर संचालित किया जा रहा था. शिकायत मिलने के बाद दुकानें सील करने की कार्रवाई की गई.

पुलिस को तराजू छीनना पड़ा भारी, सब्जी विक्रेता ने चाकू से किया हमला, घायल

धारा 188 के तहत होगी कार्रवाई
निगम अपर आयुक्त ने बताया कि इन दुकानों को किसी तरह की अनुमति या छूट नहीं दी गई थी. इन दुकानों को जैसे बुटीक, जूता चप्पल और मिठाई की दुकान थी. इन दुकानदारों पर 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. गौरतलब है कि किराना दुकान के अलावा अन्य किसी भी व्यापारी की दुकान खोलने की अनुमति जिला कलेक्टर ने नहीं दी है. अपर आयुक्त ने बताया कि जहां तक दुकानों की सील हटाने की बात है, वो आला अधिकारियों के निर्देश के बाद की जाएगी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.