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Indore High Court : MP का हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप कांड के सबूत कोर्ट में ही देख सकेंगी आरोपी महिलाएं

हनी ट्रेप मामले में पकड़ाई महिलाओं को एक के बाद एक को जमानत मिल चुकी है. वे जेल की सलाखों से बाहर भी आ चुकी हैं. मामला अभी कोर्ट में है. मामले की लगातार सुनवाई चल रही है. इसी कड़ी में इंदौर हाई कोर्ट ने पूर्व के मामले में आदेश देते हुए कहा कि हनीट्रैप मामले में पुलिस ने जो भी साक्ष्य जब्त किए हैं, उन्हें आरोपी महिलाओं द्वारा कोर्ट के अंदर ही देखा जा सकता है. (MP high profile honey trap case) (Accused to see evidence only in court)

Shweta main accused in honey trap case
हनी ट्रैप मामले की मुख्य आरोपी श्वेता
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Published : Jun 2, 2022, 12:24 PM IST

इंदौर। हनी ट्रैप मामले की मुख्य आरोपी श्वेता पति विजय जैन द्वारा इंदौर हाई कोर्ट में एविडेंस को प्राप्त करने के लिए एक आवेदन लगाया गया था. पूरा मामला काफी हाईप्रोफाइल है. आरोपी महिलाओं ने इंदौर हाई कोर्ट के समक्ष एविडेंस को लेने के लिए एक आवेदन लगाया था, लेकिन संबंधित पक्षकारों ने आपत्ति ली थी.

पक्षकारो ने आपत्ति ली थी : पक्षकारों ने कोर्ट के समक्ष यह बात कही थी कि सबूतों के साथ आरोपी महिलाओं द्वारा छेड़छाड़ की जा सकती है. सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर उन्हें प्रभावित भी किया जा सकता है. अतः आरोपी महिलाओं को सबूत ना दिए जाएं. इसी को देखते हुए आरोपी महिलाओं ने कोर्ट के समक्ष यह आवेदन लगाया कि आरोपियों को जब्त सबूतों को देखने का अधिकार है और इसकी अनुमति दी जाए.

निचली अदालत में होगी सुनवाई : इस आवेदन पर कोर्ट में सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि आरोपी महिलाओं के पुलिस द्वारा जो सबूत जब्त किए गए हैं, उन्हें दिखाया जाए लेकिन कोर्ट परिसर के अंदर ही. बता दें कि इस मामले में आरोपी पक्ष की ओर से धर्मेंद्र गुर्जर ने पैरवी की तो वहीं एसआईटी की ओर से अतिरिक्त महा अधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव ने पैरवी की. आने वाले दिनों में निचली अदालत पूरे मामले की एक बार फिर सुनवाई कर सकती है.

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काफी हाईप्रोफाइल है मामला : बता दें कि ये पूरा मामला हाई प्रोफाइल है. इसमें आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, सहित जनप्रतिनिधियों की कई सीडी महिलाओं द्वारा बनाई गई थीं. नगर निगम अधिकारी की शिकायत पर पलासिया पुलिस ने भोपाल की रहने वाली महिलाओं सहित एक अन्य पुरुष को गिरफ्तार किया था. इसके बाद से पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है. वहीं आरोपी महिलाओं को जमानत मिल चुकी है.

इंदौर। हनी ट्रैप मामले की मुख्य आरोपी श्वेता पति विजय जैन द्वारा इंदौर हाई कोर्ट में एविडेंस को प्राप्त करने के लिए एक आवेदन लगाया गया था. पूरा मामला काफी हाईप्रोफाइल है. आरोपी महिलाओं ने इंदौर हाई कोर्ट के समक्ष एविडेंस को लेने के लिए एक आवेदन लगाया था, लेकिन संबंधित पक्षकारों ने आपत्ति ली थी.

पक्षकारो ने आपत्ति ली थी : पक्षकारों ने कोर्ट के समक्ष यह बात कही थी कि सबूतों के साथ आरोपी महिलाओं द्वारा छेड़छाड़ की जा सकती है. सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर उन्हें प्रभावित भी किया जा सकता है. अतः आरोपी महिलाओं को सबूत ना दिए जाएं. इसी को देखते हुए आरोपी महिलाओं ने कोर्ट के समक्ष यह आवेदन लगाया कि आरोपियों को जब्त सबूतों को देखने का अधिकार है और इसकी अनुमति दी जाए.

निचली अदालत में होगी सुनवाई : इस आवेदन पर कोर्ट में सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि आरोपी महिलाओं के पुलिस द्वारा जो सबूत जब्त किए गए हैं, उन्हें दिखाया जाए लेकिन कोर्ट परिसर के अंदर ही. बता दें कि इस मामले में आरोपी पक्ष की ओर से धर्मेंद्र गुर्जर ने पैरवी की तो वहीं एसआईटी की ओर से अतिरिक्त महा अधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव ने पैरवी की. आने वाले दिनों में निचली अदालत पूरे मामले की एक बार फिर सुनवाई कर सकती है.

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काफी हाईप्रोफाइल है मामला : बता दें कि ये पूरा मामला हाई प्रोफाइल है. इसमें आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, सहित जनप्रतिनिधियों की कई सीडी महिलाओं द्वारा बनाई गई थीं. नगर निगम अधिकारी की शिकायत पर पलासिया पुलिस ने भोपाल की रहने वाली महिलाओं सहित एक अन्य पुरुष को गिरफ्तार किया था. इसके बाद से पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है. वहीं आरोपी महिलाओं को जमानत मिल चुकी है.

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