ETV Bharat / state

इंदौर: आदेश का पालन नहीं करने वाले टीआई पर लगा 5 हजार का जुर्माना - 5 हजार का जुर्माना

हाईकोर्ट ने संबंधित पक्षों के निराकरण करने के लिए कई तरह के वारंट जारी किए थे. थाना प्रभारी द्वारा वारंट की तामील न होने पर हाईकोर्ट ने टीआई की सैलेरी से 5 हजार रुपये काटने के आदेश दिए हैं.

5 thousand fine imposed on TI
टीआई पर लगाया 5 हजार का जुर्माना
author img

By

Published : Feb 26, 2021, 1:42 PM IST

इंदौर। जिला कोर्ट ने पिछले दिनों भंवरकुआं थाना प्रभारी को कई तरह के आदेश दिए थे. थाना प्रभारी ने उन आदेशों का पालन नहीं किया. जिस पर इंदौर की जिला कोर्ट ने थाना प्रभारी की सैलेरी से 5 हजार काटने के निर्देश एसपी को दिए हैं.

थाना प्रभारी की सैल्रेरी से 5 हजार काटने के आदेश


पिछले दिनों एक मामले में हाईकोर्ट ने संबंधित पक्षों के निराकरण करने के लिए कई तरह के वारंट जारी किए थे. थाना प्रभारी को आदेश दिए थे कि वारंट की तामील जल्द से जल्द करवाए. पिछले दिनों सुनवाई हुई तो थानों की ओर से बताया गया कि वारंट तामील नहीं हो पाया. कोर्ट ने इस जवाब को संतोषजनक नहीं माना और थाना प्रभारी को उपस्थित होने के निर्देश दिए लेकिन थाना प्रभारी कोर्ट के आदेश के बाद भी भी उपस्थित नहीं हुए. इंदौर की जिला कोर्ट ने थाना प्रभारी की सैलेरी से 5000 रुपये काटे जाने के आदेश दिए.


सात दिन में आदेश का हो पालन


वहीं कोर्ट ने एसपी को आदेश देते हुए कहा कि 7 दिन में आदेशों का पालन किया जाए. टीआई की सैलरी में से 5 हजार काटे जाएं और संबंधित दस्तावेज कोर्ट के समक्ष पेश किए जाएं. पूरे मामले में जिस तरह से कोर्ट ने टीआई की सैलरी काटने के आदेश दिए हैं उसके बाद जो आदेश उन्हें वारंट तामील करवाने के लिए दिए गए थे उन वारंट को पुलिस कितने दिनों में तमिल करवाती यह देखना होगा.

इंदौर। जिला कोर्ट ने पिछले दिनों भंवरकुआं थाना प्रभारी को कई तरह के आदेश दिए थे. थाना प्रभारी ने उन आदेशों का पालन नहीं किया. जिस पर इंदौर की जिला कोर्ट ने थाना प्रभारी की सैलेरी से 5 हजार काटने के निर्देश एसपी को दिए हैं.

थाना प्रभारी की सैल्रेरी से 5 हजार काटने के आदेश


पिछले दिनों एक मामले में हाईकोर्ट ने संबंधित पक्षों के निराकरण करने के लिए कई तरह के वारंट जारी किए थे. थाना प्रभारी को आदेश दिए थे कि वारंट की तामील जल्द से जल्द करवाए. पिछले दिनों सुनवाई हुई तो थानों की ओर से बताया गया कि वारंट तामील नहीं हो पाया. कोर्ट ने इस जवाब को संतोषजनक नहीं माना और थाना प्रभारी को उपस्थित होने के निर्देश दिए लेकिन थाना प्रभारी कोर्ट के आदेश के बाद भी भी उपस्थित नहीं हुए. इंदौर की जिला कोर्ट ने थाना प्रभारी की सैलेरी से 5000 रुपये काटे जाने के आदेश दिए.


सात दिन में आदेश का हो पालन


वहीं कोर्ट ने एसपी को आदेश देते हुए कहा कि 7 दिन में आदेशों का पालन किया जाए. टीआई की सैलरी में से 5 हजार काटे जाएं और संबंधित दस्तावेज कोर्ट के समक्ष पेश किए जाएं. पूरे मामले में जिस तरह से कोर्ट ने टीआई की सैलरी काटने के आदेश दिए हैं उसके बाद जो आदेश उन्हें वारंट तामील करवाने के लिए दिए गए थे उन वारंट को पुलिस कितने दिनों में तमिल करवाती यह देखना होगा.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.