इंदौर। मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में ठेकेदार द्वारा सड़क निर्माण के दौरान ड्रेनेज लाइन और चेंबर को नुकसान पहुंचाने पर एजेंसी के खिलाफ 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माने की राशि चुकाने के साथ ही एजेंसी को सड़क का सुधार कार्य खुद के खर्च पर कराना होगा.
बता दे कि, इंदौर में गोराकुंड चौराहे से जयरामपुर तक सड़क निर्माणकार्य में पुरानी ड्रेनेज लाइन और चेंबर के ऊपर सड़क निर्माण कर दिया गया. निर्माण करने वाली एजेंसी लैंडमार्क कॉरपोरेशन द्वारा इस सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा था. इलाके में कई दिनों से चैंबर लाइन और सीवेज लाइन चोक होने की शिकायतें लगातार निगम अधिकारियों को मिल रही थी. जिसके बाद निगमायुक्त ने अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए.
जांच के दौरान पता चला कि, निर्माण एजेंसी लैंडमार्क कॉरपोरेशन द्वारा निर्माण कार्य के दौरान लापरवाही पूर्वक काम करते हुए ड्रेनेज लाइन और चेंबर के ऊपर ही सड़क का निर्माण कर दिया गया है, जिसके कारण एक लाइन और चेंबर सड़क के नीचे दब गए. इलाके में सीवेज की लाइनें चोक होने की शिकायतें निगम को मिलने लगीं. लिहाजा पूरे मामले में सड़क निर्माण एजेंसी द्वारा लापरवाही बरतने पर निगम आयुक्त ने 20 लाख की पेनाल्टी लगाते हुए एजेंसी को निर्देश दिए हैं कि, जहां पर भी ड्रेनेज लाइन को दबा दिया गया है, उसे ओपन किया जाए और सुधार कार्य भी एजेंसी अपने स्वयं के खर्चे पर करे.