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युवक ने किया मासूम के साथ दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

होशंगाबाद में एक युवक ने अपनी पड़ोस में रहने वाली एक मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. जिसके बाद उसे बीस साल की सजा सुनाई गयी है.

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Published : Nov 11, 2019, 8:51 PM IST

सात साल की मासूम के साथ दुष्कर्म

होशंगाबाद। जिले में रिश्ते को तार तार करने वाली घटना सामने आयी है. जहां 20 साल के युवक ने सात साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. जिसके बाद बच्ची की मां ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई. जिसके बाद अदालत ने पॉक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही की है, आरोपी को 20 साल का सश्रम कारावास और पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया है.

युवक ने किया मासूम के साथ दुष्कर्म

बता दें कि फरियादी मासूम के घर के बाजू में ही रहता है. जब मां एक दिन के लिये उसकी 3 बेटियां को छोड़कर मायके गई थी. तो आरोपी बंटी ने मासूम को घर पर बुलाया और उसके साथ गलत काम किया पीड़िता के मना करने पर भी उसे नहीं छोड़ा फिर वह भाग कर अपने घर चली गई. यह सभी बातें मासूम ने अपनी मां को बताई जिस पर मासूम की मां ने कोतवाली थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई.

होशंगाबाद। जिले में रिश्ते को तार तार करने वाली घटना सामने आयी है. जहां 20 साल के युवक ने सात साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. जिसके बाद बच्ची की मां ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई. जिसके बाद अदालत ने पॉक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही की है, आरोपी को 20 साल का सश्रम कारावास और पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया है.

युवक ने किया मासूम के साथ दुष्कर्म

बता दें कि फरियादी मासूम के घर के बाजू में ही रहता है. जब मां एक दिन के लिये उसकी 3 बेटियां को छोड़कर मायके गई थी. तो आरोपी बंटी ने मासूम को घर पर बुलाया और उसके साथ गलत काम किया पीड़िता के मना करने पर भी उसे नहीं छोड़ा फिर वह भाग कर अपने घर चली गई. यह सभी बातें मासूम ने अपनी मां को बताई जिस पर मासूम की मां ने कोतवाली थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई.

Intro:होशंगाबाद रिश्ता को तार-तार करने का वाले भाई को न्यायालय 20 साल की सक्षम कारावास की सजा सुनाई है ननन के बेटे ने ही 7 साल की मासूम बहन के साथ दुष्कम की घटना को अंजाम दिया था ।


Body:फरियादी मासूम के घर के बाजू में ही रहता है जिसने 17 जुलाई 2019 को घटना को अंजाम दिया घर में उसकी 3 बेटियां को छोड़कर माँ एक दिन के लिये मायके गई थी जब अपने मायके से अपने घर वापस आए तो उसकी 7 साल की छोटी बेटी ने मां को आरोपी के बारे में बताया घर पर दीदी के साथ टीवी देख रही थी तो आरोपी बंटी ने उसे घर पर बुलाया और जब मैं उसके घर गई वहां आरोपी बंटी ने उसके साथ गलत काम किया पीड़िता के मना करने पर भी उसे नहीं छोड़ा फिर वह भाग कर अपने घर चली गई यह सभी बातें मासूम ने अपनी मां को बताइए जिस पर मासूम की मां ने कोतवाली थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई और मासूम के बयान के आधार पर पॉक्सो एक्ट न्यायधीश मे आरोपी पंकज उर्फ बंटी के खिलाफ धारा 376 एबी में 20 वर्ष का सश्रम कारावास ,₹5000 के अर्थदंड से दंडित किया है । पोक्सो एक्ट के लिए बनाई गई विशेष न्यायालय ने मात्र 5 माह में सजा सुना दी है इस दौरान सरकार की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन केपी अहिरवार ने की है ।


byte के पी अहिरवार, जिला लोक अभियोजन अधिकारी


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