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होशंगाबाद में लॉकडाउन के दौरान 57 दिन बाद सशर्त बाजार गुलजार

57 दिन बाद होशंगाबाद के सभी बाजार खुलने लगे हैं, इटारसी को छोड़कर सभी दुकानें सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुलेंगी. इस दौरान प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा.

Open market after 57 days
57 दिन बाद खुले बाजार
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Published : May 20, 2020, 3:54 PM IST

Updated : May 20, 2020, 8:51 PM IST

होशंगाबाद। लॉकडाउन के चलते 57 दिनों से बंद बाजार अब गुलजार होने लगा है, जिला प्रशासन ने लंबे विचार-विमर्श के बाद सभी दुकानें खोलने का निर्देश जारी कर दिया है, जिसके बाद होशंगाबाद के सभी बाजार खुलने लगे हैं. इटारसी को छोड़ सभी जगह दुकानें सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुलेंगी. साथ ही प्रशासन ने बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश भी दिया है.

57 दिन बाद खुले बाजार

प्रशासन के निर्देश के अनुसार एक दुकान पर 5 से अधिक लोग एकसाथ खड़े नहीं रह सकते हैं, इसके साथ ही दुकानदारों को दुकान के बाहर ऑयल पेंट से गोले बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं, बाजार खोलने के लिए जिला प्रशासन राज्य की गाइडलाइन का इंतजार कर रहा था. हालांकि होशंगाबाद में 31 मई तक धारा 144 लागू रहेगी.

इन पर लगाई रोक

प्रशासन ने बाजार में बीमार, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के निकलने पर रोक लगाया है. साथ ही दुकान के बाहर बिना गोला बनाए दुकान खोलने पर पाबंदी लगाई गई है, दुकान पर सैनिटाइजर और साबुन रखने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा बिना मास्क के दुकान में लोगों को एंट्री नहीं दी जाएगी.

होशंगाबाद। लॉकडाउन के चलते 57 दिनों से बंद बाजार अब गुलजार होने लगा है, जिला प्रशासन ने लंबे विचार-विमर्श के बाद सभी दुकानें खोलने का निर्देश जारी कर दिया है, जिसके बाद होशंगाबाद के सभी बाजार खुलने लगे हैं. इटारसी को छोड़ सभी जगह दुकानें सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुलेंगी. साथ ही प्रशासन ने बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश भी दिया है.

57 दिन बाद खुले बाजार

प्रशासन के निर्देश के अनुसार एक दुकान पर 5 से अधिक लोग एकसाथ खड़े नहीं रह सकते हैं, इसके साथ ही दुकानदारों को दुकान के बाहर ऑयल पेंट से गोले बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं, बाजार खोलने के लिए जिला प्रशासन राज्य की गाइडलाइन का इंतजार कर रहा था. हालांकि होशंगाबाद में 31 मई तक धारा 144 लागू रहेगी.

इन पर लगाई रोक

प्रशासन ने बाजार में बीमार, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के निकलने पर रोक लगाया है. साथ ही दुकान के बाहर बिना गोला बनाए दुकान खोलने पर पाबंदी लगाई गई है, दुकान पर सैनिटाइजर और साबुन रखने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा बिना मास्क के दुकान में लोगों को एंट्री नहीं दी जाएगी.

Last Updated : May 20, 2020, 8:51 PM IST
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