होशंगाबाद। कोरोना महामारी की वजह से पश्चिम मध्य रेलवे के इटारसी जंक्शन से गुजरने वाली यात्री ट्रेनें बंद हैं, कुछ ही विशेष ट्रेनों के जरिए यात्राएं हो पा रही हैं. रेलवे ने ऐसे में अपनी आय बढ़ाने के लिए गुड्स परिवहन की तरफ ध्यान आकर्षित किया है. रेलवे ने माल परिवहनकर्ताओं के लिए कई प्रोत्साहन योजनाएं शुरु की है, जिसमें रेलवे के जरिए माल भेजने और प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ उठाने की बात कही गई है. मालगोदाम में भी व्यापारियों को आकर्षित करने के लिए योजनाएं बताई जा रही हैं तो वहीं ट्रांसपोटर्स को भी लुभाया जा रहा है.
ये है रेलवे की प्रोत्साहन योजना
माल/पार्सल, लदान से जुड़े बड़े और छोटे व्यापारियों से संपर्क कर प्रोत्साहन योजनाओं की जानकारी दी जा रही है, रेलवे के जरिए अधिकाधिक माल का परिवहन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं में मिनी रैक योजना के अंतर्गत (20 वैगन) लोड करने पर ग्राहक को वैगन लोड की बजाए ट्रेन लोड का लाभ मिलता है. फ्रेट फारवर्डर योजना (Freight forwarder scheme) में विभिन्न वस्तुओं का परिवहन एक साथ किया जा सकता है. वैगनों की किसी भी संख्या को एकल या कई वस्तुओं के संयोजन से लोड किया जा सकता है. इसमें ट्रेन लोड का लाभ दिया जाता है.
इसी तरह ऑटोमैटिक फ्रेट रिबेट योजना में ट्रैफिक खाली फ्लो डायरेक्शंस (टीईएफडी) (TEFD) में लोड किए माल के लिए ऑटोमैटिक फ्रेट रिबेट स्कीम के तहत ट्रेन लोड/वैगन लोड के लिए क्लास एलआर1/क्लास 100/क्लास 110 पर रियायती भाड़ा वसूला जाता है. इस रियायत के लिए लोड किए जाने वाले न्यूनतम वैगनों की संख्या को घटाकर 10 वैगन किया गया है.
ये दी गई हैं छूट
शॉर्ट लीड रियायत को 1 जुलाई 2020 से फिर से लागू किया गया, जिसके तहत शून्य से 50 किमी, 51 से 75 किमी और 76 से 90 किमी तक मालभाड़े में 50 फीसदी, 25 और 10 फीसदी की दर से छूट दी गई है. इसके अलावा जोनल रेलवे को अल्पकालिक यातायात के लिए ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक अनुबंध में शामिल होने का अधिकार दिया गया है. खुले और सपाट वैगनों में माल की लोडिंग के लिए प्रोत्साहन योजना में सीमेंट, चीनी मिट्टी, रासायनिक खाद्य और खाद्यान्न पर 20 प्रतिशत की छूट दी गई है. वहीं फ्लाई ऐश, यूरिया पर 30 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है. खुले वैगनों पर 2.5 टन तक बड़े आकार के बैग की अनुमति दी गई है.
बीसीएनएचएल के लिए ट्रेन लोड का लाभ उठाने के लिए वैगनों की न्यूनतम संख्या 16 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 तक 58 वैगनों से घटाकर 42 वैगन किया गया है. टू पॉइंट/मल्टी पॉइंट रेक संचालन के बीच की दूरी को 500 किमी तक बढ़ा दिया है. वहीं टू पॉइंट ओरिजिनेटिंग रैक संचालन के बीच की दूरी को 500 किमी तक बढ़ाया गया है.