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कमिश्नर सख्त, रेत पर दो करोड़ 25 लाख रूपये लगाया जुर्माना, अपर कलेक्टर के आदेश को रखा बरकरार

नर्मदापुरम कमिश्नर अवैध रेत उत्खनन पर सख्ती दिखाते हुए अपर कलेक्टर के आदेश को जारी रखा है और अवैध रेत उत्खन के आरोप में दो करोड़ 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

Narmadapuram commissioner
कमिश्नर नर्मदापुरम
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Published : Nov 11, 2020, 3:16 AM IST

होशंगाबाद। होशंगाबाद कमिश्नर ने अवैध रेत उत्खनन पर सख्ती दिखाते हुए अपर कलेक्टर के आदेश को जारी रखा है और अवैध रेत उत्खन के आरोप में दो करोड़ 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. कमिश्नर ने सभी पक्षों की सुनवाई के बाद कमिश्नर न्यायालय में आदेश पारित कर एक माह के अंदर रुपए जमा करने के निर्देश दिए हैं.

दरअसल, 28 मई 2019 को होशंगाबाद तहसील के बरंडुआ गांव में राजस्व पुलिस और खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अवैध परिवहन उत्खनन और भंडारण की जांच की गई थी. जांच के दौरान अवैध 1875 घन मीटर रेत का भंडारण किया गया था, जिसके बाद दस्तावेज नहीं मिल पाए थे. अवैध खनिज की रॉयल्टी एक करोड़ आठ लाख सात हजार 500 रुपये आंकलित की गई खनिज अधिनियम के तहत स्टॉक पर रॉयल्टी का 60 गुना की राशि एक करोड़ 12 लाख 50 हजार अर्पित की गई, साथ ही पर्यावरण क्षति के रूप में कुल दो करोड़ 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है.

यह जुर्माना होशंगाबाद अपर कलेक्टर कोर्ट में किया गया था, जिसे नर्मदापुरम कमिश्नर द्वारा सही पाते हुए एक माह के अंदर जमा करने के निर्देश जारी किए हैं. इस आदेश के बाद कमिश्नर की रेत के प्रति सख्त कारवाई करते दिखाई दे रहे हैं. इसके पहले भी अन्य आदेश में भारी मात्रा में जुर्माना लगाया जा चुका है.

होशंगाबाद। होशंगाबाद कमिश्नर ने अवैध रेत उत्खनन पर सख्ती दिखाते हुए अपर कलेक्टर के आदेश को जारी रखा है और अवैध रेत उत्खन के आरोप में दो करोड़ 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. कमिश्नर ने सभी पक्षों की सुनवाई के बाद कमिश्नर न्यायालय में आदेश पारित कर एक माह के अंदर रुपए जमा करने के निर्देश दिए हैं.

दरअसल, 28 मई 2019 को होशंगाबाद तहसील के बरंडुआ गांव में राजस्व पुलिस और खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अवैध परिवहन उत्खनन और भंडारण की जांच की गई थी. जांच के दौरान अवैध 1875 घन मीटर रेत का भंडारण किया गया था, जिसके बाद दस्तावेज नहीं मिल पाए थे. अवैध खनिज की रॉयल्टी एक करोड़ आठ लाख सात हजार 500 रुपये आंकलित की गई खनिज अधिनियम के तहत स्टॉक पर रॉयल्टी का 60 गुना की राशि एक करोड़ 12 लाख 50 हजार अर्पित की गई, साथ ही पर्यावरण क्षति के रूप में कुल दो करोड़ 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है.

यह जुर्माना होशंगाबाद अपर कलेक्टर कोर्ट में किया गया था, जिसे नर्मदापुरम कमिश्नर द्वारा सही पाते हुए एक माह के अंदर जमा करने के निर्देश जारी किए हैं. इस आदेश के बाद कमिश्नर की रेत के प्रति सख्त कारवाई करते दिखाई दे रहे हैं. इसके पहले भी अन्य आदेश में भारी मात्रा में जुर्माना लगाया जा चुका है.

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