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होली, रंगपंचमी एवं शब-ए- बारात सार्वजनिक रूप से न मनाएं- कलेक्टर - होशंगाबाद समाचार

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मध्यप्रदेश शासन गृहविभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी कर दिए गये हैं. ऐसे में होशंगाबाद जिला मजिस्ट्रेट धनंजय सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जिले की राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए हैं.

होशंगाबाद समाचार
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Published : Mar 28, 2021, 9:20 AM IST

होशंगाबाद। कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण को लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है. ऐसे में मध्यप्रदेश शासन गृहविभाग द्वारा दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए गये हैं. इस परिप्रेक्ष्य में एवं डिस्ट्रीक्ट क्राईसेस मैनजमेंट ग्रुप की बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेट धनंजय सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जिले की राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किये हैं.

लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध
जारी आदेशानुसार जिले में होली, रंगपंचमी एवं शब- ए- बारात आदि त्योहार सार्वजनिक रूप से न मनाकर घरों में मनाने होंगे. जिससे कोरोना के संक्रमण से बचाव किया जा सके. इस दौरान समस्त सामाजिक एवं धार्मिक त्यौहारों में निकलने वाले जुलूस, मेले, सार्वजनिक रूप से लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनैतिक, धार्मिक इत्यादि कार्यक्रमों के आयोजन बंद स्थानो में किए जाएंगे. इस दौरान हॉल की क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत किन्तु 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा में किये जा सकेंगे.

कार्यक्रम की पूर्व सूचना संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी से प्राप्त करना अनिवार्य होगा. खुले स्थानों पर कोई भी आयोजन केवल विशेष परिस्थितियों में लिखित अनुमति लेकर ही किए जा सकेंगे। इसी तरह से शादी समारोह में 50, शव यात्रा में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।

ये भी पढ़ें- सांसद ने लगवाया कोरोना का टीका, मेडिकल स्टॉफ को दिया धन्यवाद

सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क अनिवार्य
इस दौरान समस्त दुकानों एवं प्रतिष्ठानों पर फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन कराना अनिवार्य होगा। समस्त सार्वजनिक स्थलों पर फेस मॉस्क पहनना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ अर्थदंड की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के अंतर्गत दंडनीय होगा। प्रशासन के अगले फैसले तक ये आदेश प्रभावशील रहेगा।

होशंगाबाद। कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण को लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है. ऐसे में मध्यप्रदेश शासन गृहविभाग द्वारा दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए गये हैं. इस परिप्रेक्ष्य में एवं डिस्ट्रीक्ट क्राईसेस मैनजमेंट ग्रुप की बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेट धनंजय सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जिले की राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किये हैं.

लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध
जारी आदेशानुसार जिले में होली, रंगपंचमी एवं शब- ए- बारात आदि त्योहार सार्वजनिक रूप से न मनाकर घरों में मनाने होंगे. जिससे कोरोना के संक्रमण से बचाव किया जा सके. इस दौरान समस्त सामाजिक एवं धार्मिक त्यौहारों में निकलने वाले जुलूस, मेले, सार्वजनिक रूप से लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनैतिक, धार्मिक इत्यादि कार्यक्रमों के आयोजन बंद स्थानो में किए जाएंगे. इस दौरान हॉल की क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत किन्तु 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा में किये जा सकेंगे.

कार्यक्रम की पूर्व सूचना संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी से प्राप्त करना अनिवार्य होगा. खुले स्थानों पर कोई भी आयोजन केवल विशेष परिस्थितियों में लिखित अनुमति लेकर ही किए जा सकेंगे। इसी तरह से शादी समारोह में 50, शव यात्रा में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।

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सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क अनिवार्य
इस दौरान समस्त दुकानों एवं प्रतिष्ठानों पर फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन कराना अनिवार्य होगा। समस्त सार्वजनिक स्थलों पर फेस मॉस्क पहनना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ अर्थदंड की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के अंतर्गत दंडनीय होगा। प्रशासन के अगले फैसले तक ये आदेश प्रभावशील रहेगा।

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