होशंगाबाद। सोहागपुर विधानसभा क्षेत्र के चार बदमाशों का कलेक्टर धनजंय सिंह ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत 4 प्रकरणों में आदेश पारित कर 4 अनावेदकों के विरूद्ध जिला होशंगाबाद सहित सीमावर्ती जिलों की सीमाओं से एक वर्ष की अवधि हेतु निष्कासन किये जाने के आदेश पारित किया है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना बाबई अंतर्गत अमजद पिता नियामत अली निवासी टांडा मोहल्ला बाबई, संतोष कीर निवासी रजोन तहसील बाबई, थाना सोहागपुर अंतर्गत मदनगोपाल निवासी पालादेवरी तहसील सोहागपुर एवं सफदरशाह निवासी सेमरीहरचंद को एक वर्ष के लिए जिला बदर किया गया है.
उल्लेखनीय है कि चारों आरोपियों पर कई मामले दर्ज हैं. कलेक्टर ने बाबई और सोहागपुर में शांति और सुरक्षा देखते चारों आरोपियों का एक वर्ष के लिए जिला बदर किया गया है. चार आरोपियों के विरुद्ध जिला होशंगाबाद सहित सीमावर्ती जिलों की सीमाओं से एक वर्ष साल के लिए निष्कासित किये जाने के आदेश पारित किए हैं.