होशंगाबाद। द्वितीय अपरसत्र न्यायालय इटारसी की पीठासीन अधिकारी सविता जड़िया द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने और उसके साथ बलात्कार करने के आरोपी थान सिंह को कारावास की सजा से दंडित किया है. अभियोजन अधिकारी एचएस यादव द्वारा बताया गया कि 8 मार्च 2015 को नाबालिग पीड़िता की मां द्वारा थाना इटारसी पर उसकी नाबालिग लड़की के गुम हाने की सूचना दी गई थी. थाना इटारसी पर अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर ले जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था. लगभग 4 वर्ष बाद नाबालिग लड़की को पुलिस ने खोज निकाला.
नाबालिग पीड़िता ने पुलिस को बताया कि थान सिंह पिता रूप सिंग गिनावा निवासी ग्राम अमझेरा के कहने पर उसके साथ इंदौर चली गई थी, जहां पर थान सिंह ने शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ मर्जी के बिना बार-बार शारीरिक संबंध बनाये. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि थान सिंग उसे जबरदस्ती इंदौर से धार ले गया, वहां पर उसने एक मंदिर में शादी की और उसके बाद से आरोपी के साथ रही. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर किया. वहीं न्यायालय द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने पर धारा 363 भादवि के अंर्तगत 3 वर्ष का कारावास, धारा 366 के अंर्तगत 5 वर्ष का कारावास एवं धारा 376(2एन) के अंर्तगत आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया. न्यायालय द्वारा कुल 1500 रू. का जुर्माना लगाया गया, जो नाबालिग को प्रदान किये जाने को आदेश दिया.