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नरवाई में आग लगाना पड़ेगा अब महंगा, प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करने के दिये निर्देश

होशंगाबाद में कलेक्टर ने नरवाई में आग ना लगाने के सख्त निर्देश दिये हैं. साथ ही वहीं भूसा मशीन का उपयोग करने का समय तय कर दिया गया है.

Collector  gave  instructions not to set fire to Narwai in Hoshangabad
नरवाई में आग लगाना पड़ेगा अब महंगा
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Published : Apr 5, 2020, 1:47 PM IST

Updated : Apr 5, 2020, 2:42 PM IST

होशंगाबाद। जिले में नरवाई की आग के चलते फसलों में आग लगने की घटना के बाद अब जिला प्रशासन सख्त हो चला है. होशंगाबाद कलेक्टर ने अब आग लगाने वाले किसानों पर कार्रवाई करने निर्देश जारी कर दिए. साथ ही अन्य मशीनों के चलाने के निर्देश भी जारी किये हैं.

नरवाई में आग लगाना पड़ेगा अब महंगा

नरवाई में आग लगने के कारण अग्नि दुर्घटनाओं की गंभीर स्थिति निर्मित हो जाती है. इसके कारण जनहानि, पशुहानि और खेत खलिहान में रखी और खड़ी फसलों की जलने की आशंका बनी रहती है. नरवाई में आग लगने के कारण आस पास के खेतों में खड़ी फसल को नुकसान हो सकता है.

जिसके बाद कलेक्‍टर धनंजय सिंह ने जिले की संपूर्ण राजस्‍व सीमाओं के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं. कोई भी व्‍यक्ति नरवाई नहीं जलाएगा और ना ही खेत में आग नहीं लगाएगा. अगर ऐसा किया गया तो ऐसे में दोषियों पर कार्रवाई की जायेगी. वहीं भूसा मशीन का उपयोग सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक प्रतिबंधित कर दिया गया है वहीं किसानों को भूसा मशीन का उपयोग करते समय 2 अग्निशामक यंत्रों को साथ मे रखने के निर्देश दिये हैं.

होशंगाबाद। जिले में नरवाई की आग के चलते फसलों में आग लगने की घटना के बाद अब जिला प्रशासन सख्त हो चला है. होशंगाबाद कलेक्टर ने अब आग लगाने वाले किसानों पर कार्रवाई करने निर्देश जारी कर दिए. साथ ही अन्य मशीनों के चलाने के निर्देश भी जारी किये हैं.

नरवाई में आग लगाना पड़ेगा अब महंगा

नरवाई में आग लगने के कारण अग्नि दुर्घटनाओं की गंभीर स्थिति निर्मित हो जाती है. इसके कारण जनहानि, पशुहानि और खेत खलिहान में रखी और खड़ी फसलों की जलने की आशंका बनी रहती है. नरवाई में आग लगने के कारण आस पास के खेतों में खड़ी फसल को नुकसान हो सकता है.

जिसके बाद कलेक्‍टर धनंजय सिंह ने जिले की संपूर्ण राजस्‍व सीमाओं के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं. कोई भी व्‍यक्ति नरवाई नहीं जलाएगा और ना ही खेत में आग नहीं लगाएगा. अगर ऐसा किया गया तो ऐसे में दोषियों पर कार्रवाई की जायेगी. वहीं भूसा मशीन का उपयोग सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक प्रतिबंधित कर दिया गया है वहीं किसानों को भूसा मशीन का उपयोग करते समय 2 अग्निशामक यंत्रों को साथ मे रखने के निर्देश दिये हैं.

Last Updated : Apr 5, 2020, 2:42 PM IST
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