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बनखेड़ी के लापरवाह सहायक यंत्री निलंबित, कमिश्नर ने की कार्रवाई

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Published : May 26, 2021, 8:15 AM IST

बनखेड़ी के लापरवाह सहायक यंत्री निलंबित कर दिया गया है, सहायक यंत्री राजेश कुमार मोदी पर अनुपस्थित रहने और काम में लापरवाही का आरोप लगा है.

Assistant engineer suspended
सहायक यंत्री निलंबित

होशंगाबाद। जिले में अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने और लापरवाही बरतने पर कमिश्नर नर्मदापुरम रजनीश श्रीवास्तव ने बनखेड़ी के सहायक यंत्री राजेश कुमार मोदी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. रजनीश श्रीवास्तव ग्रामीण यांत्रिकी सेवा पर पदस्थ हैं.

नोटिस के बाद भी नहीं दिया जवाब

जारी आदेश में कहा गया है कि राजेश कुमार मोदी को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे, नोटिस के बाद भी उन्होंने कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया, न ही अपना कोई पक्ष रखा गया. ऐसे में उन्हे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.

कमिश्नर ने किया निलंबित

कोविड 19 महामारी के संक्रमण काल के दौरान राजेश कुमार मोदी ने जानबूझकर घोर अनुशासनहीनता और लापरवाही बरती है, मोदी को मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम-9 के प्रावधानों के तहत कर्तव्य में उदासीनता एवं लापरवाही बरतने के कारण कमिश्नर श्रीवास्तव ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. निलंबन अवधि में मोदी का मुख्यालय जिला पंचायत होशंगाबाद किया गया है.

होशंगाबाद। जिले में अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने और लापरवाही बरतने पर कमिश्नर नर्मदापुरम रजनीश श्रीवास्तव ने बनखेड़ी के सहायक यंत्री राजेश कुमार मोदी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. रजनीश श्रीवास्तव ग्रामीण यांत्रिकी सेवा पर पदस्थ हैं.

नोटिस के बाद भी नहीं दिया जवाब

जारी आदेश में कहा गया है कि राजेश कुमार मोदी को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे, नोटिस के बाद भी उन्होंने कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया, न ही अपना कोई पक्ष रखा गया. ऐसे में उन्हे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.

कमिश्नर ने किया निलंबित

कोविड 19 महामारी के संक्रमण काल के दौरान राजेश कुमार मोदी ने जानबूझकर घोर अनुशासनहीनता और लापरवाही बरती है, मोदी को मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम-9 के प्रावधानों के तहत कर्तव्य में उदासीनता एवं लापरवाही बरतने के कारण कमिश्नर श्रीवास्तव ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. निलंबन अवधि में मोदी का मुख्यालय जिला पंचायत होशंगाबाद किया गया है.

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