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दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा, नाबालिग के साथ 9 दिन तक किया था दुष्कर्म - 9 दिन तक दुष्कर्म

होशंगाबाद में पॉक्सो एक्ट के लिए बनाई गई विशेष न्यायालय ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 साल के कारावास और 5 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

10 year sentence for accused of molesting a minor
दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा
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Published : Jan 27, 2020, 7:54 PM IST

Updated : Jan 27, 2020, 8:07 PM IST

होशंगाबाद। जिले में पॉक्सो एक्ट के लिए बनाए गए विशेष न्यायालय ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 साल के कारावास और 5 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है. आरोपी पर नाबालिग को अगवा कर उसके साथ 9 दिन तक बलात्कार करने का आरोप है.

दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा


जिला लोक अभियोजन अधिकारी केपी अहिरवार ने बताया कि 25 नवंबर 2014 को नाबालिग के पिता ने केसला थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी को अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर ले गया है. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. जिस पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायालय ने नाबालिग की मेडिकल रिपोर्ट और उसके बयान के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए ये सजा सुनाई है.

होशंगाबाद। जिले में पॉक्सो एक्ट के लिए बनाए गए विशेष न्यायालय ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 साल के कारावास और 5 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है. आरोपी पर नाबालिग को अगवा कर उसके साथ 9 दिन तक बलात्कार करने का आरोप है.

दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा


जिला लोक अभियोजन अधिकारी केपी अहिरवार ने बताया कि 25 नवंबर 2014 को नाबालिग के पिता ने केसला थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी को अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर ले गया है. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. जिस पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायालय ने नाबालिग की मेडिकल रिपोर्ट और उसके बयान के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए ये सजा सुनाई है.

Intro:होशंगाबाद पॉक्सो एक्ट के लिए बनाई गई विशेष न्यायालय ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी सुरेश कोरकू को 10 साल की सक्षम कारावास की सजा सुनाई है ।


Body:विशेष न्यायालय ओएडब्ल्यूपॉक्सो एक्ट होशंगाबाद न्यायालय द्वारा आरोपी पिपरिया निवासी सुरेश कोरकू को दुष्कर्म के आरोप में 10 साल की सजा सुनाई है पैरवी करता जिला लोक अभियोजन अधिकारी केपी अहिरवार ने बताया कि 25 नवंबर 2014 को नाबालिग के पिता ने केसला थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी को अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर ले गया है । आरोपी द्वारा नाबालिग के साथ 9 दिन बंधक बनाकर शारीरिक संबंध एवं दुष्कर्म किया है जिसकी रिपोर्ट के आधार पर मेडिकल रिपोर्ट और बयानों के आधार पर हुआ है सभी पहलुओं पर जांच करते हुए विशेष न्यायालय मैं आरोपी को दोषी मानते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366 और पोक्सो एक्ट 376( 2)(N) के अंतर्गत क्रमशः 5 वर्ष 5 वर्ष एवं 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल ₹5000 के अर्थदंड दंडित किया गया है


बाइट के पी अहिरवार, विशेष लोक अभियोजक


Conclusion:
Last Updated : Jan 27, 2020, 8:07 PM IST
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