होशंगाबाद। जिले में पॉक्सो एक्ट के लिए बनाए गए विशेष न्यायालय ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 साल के कारावास और 5 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है. आरोपी पर नाबालिग को अगवा कर उसके साथ 9 दिन तक बलात्कार करने का आरोप है.
जिला लोक अभियोजन अधिकारी केपी अहिरवार ने बताया कि 25 नवंबर 2014 को नाबालिग के पिता ने केसला थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी को अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर ले गया है. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. जिस पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायालय ने नाबालिग की मेडिकल रिपोर्ट और उसके बयान के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए ये सजा सुनाई है.