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1 जून से हरदा अनलॉक! बाजारों में दुकानें सुबह 7 से शाम 5 बजे तक खुलेंगी - अनलॉक में क्या खुलेगा क्या नहीं

नलॉक के दौरान जिले में सभी तरह की दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी. साथ ही शनिवार रात्रि 10 के बाद से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा.

Harda Unlock from 1st June
1 जून से हरदा अनलॉक
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Published : May 30, 2021, 7:15 PM IST

हरदा। आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 1 जून से जिले को अनलॉक किया जा रहा है. रविवार को कलेक्टर कार्यालय के सभागार में जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक आयोजित की गई. जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अनलॉक के दौरान जिले में सभी तरह की दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी. साथ ही शनिवार रात्रि 10 के बाद से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा. इसी के साथ जिन व्यापारियों के द्वारा अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहकों को बिना मास्क के सामान दिया जाएगा उनकी दुकान को प्रशासन द्वारा 3 दिन के लिए सील कर दिया जाएगा. साथ ही अन्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्ति के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा.

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  • लॉज, होटल, रिसोर्ट 50 % क्षमता के साथ खुलेंगे

हरदा में लॉज, होटल, रिसोर्ट केवल आगंतुकों के लिए खुले रहेंगे. इनमें रेस्टोरेंट में बैठने की कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे. साथ ही भोजनालय और रेस्टोरेंट भी 50% क्षमता के साथ ही खुले रहेंगे. इस दौरान सभी लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा. बैठक के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष सुरेंद्र जैन एसपी मनीष कुमार अग्रवाल और संयुक्त कलेक्टर श्यामेन्द्र जायसवाल सहित समिति के सदस्य मौजूद रहे.

  • कलेक्टर संजय गुप्ता के निर्देश

बैठक में कलेक्टर संजय गुप्ता ने बताया कि जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में राज्य शासन के निर्देशानुसार कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा. जिले में सभी दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी. साथ ही शादी में केवल 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति प्रदान की जाएगी और शव यात्रा में 10 लोग शामिल हो पाएंगे.

हरदा। आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 1 जून से जिले को अनलॉक किया जा रहा है. रविवार को कलेक्टर कार्यालय के सभागार में जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक आयोजित की गई. जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अनलॉक के दौरान जिले में सभी तरह की दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी. साथ ही शनिवार रात्रि 10 के बाद से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा. इसी के साथ जिन व्यापारियों के द्वारा अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहकों को बिना मास्क के सामान दिया जाएगा उनकी दुकान को प्रशासन द्वारा 3 दिन के लिए सील कर दिया जाएगा. साथ ही अन्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्ति के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा.

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  • लॉज, होटल, रिसोर्ट 50 % क्षमता के साथ खुलेंगे

हरदा में लॉज, होटल, रिसोर्ट केवल आगंतुकों के लिए खुले रहेंगे. इनमें रेस्टोरेंट में बैठने की कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे. साथ ही भोजनालय और रेस्टोरेंट भी 50% क्षमता के साथ ही खुले रहेंगे. इस दौरान सभी लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा. बैठक के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष सुरेंद्र जैन एसपी मनीष कुमार अग्रवाल और संयुक्त कलेक्टर श्यामेन्द्र जायसवाल सहित समिति के सदस्य मौजूद रहे.

  • कलेक्टर संजय गुप्ता के निर्देश

बैठक में कलेक्टर संजय गुप्ता ने बताया कि जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में राज्य शासन के निर्देशानुसार कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा. जिले में सभी दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी. साथ ही शादी में केवल 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति प्रदान की जाएगी और शव यात्रा में 10 लोग शामिल हो पाएंगे.

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